बाल विवाह : 12 साल की उम्र में मां ने कराई 2 शादि, किशोरी हुई 2 माह की गर्भवती|

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नाबालिग से शादी करने वाले व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अन्य मामले में पुलिस ने नाबालिग का विवाह रुकवा दिया। तहसील बेड़ीनाग निवासी 36 वर्षीय एक व्यक्ति के नाबालिग से विवाह करने का मामला पिथौरागढ़ पुलिस के पास आया था।

इस मामले में आरोपी दीपक कुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, पॉक्सो अधिनियम और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धारा नौ के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की जांच कर रहीं महिला हेल्पलाइन प्रभारी एसआई रेनू ने नाबालिग से शादी करने के आरोपी दीपक को गिरफ्तार कर लिया।

जांच अधिकारी ने बताया कि आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। वहीं, बेड़ीनाग तहसील क्षेत्र में ही एक अन्य मामले में पुलिस ने नाबालिग का विवाह रुकवाया है। बाल विकास अधिकारी ने दिगतोली गांव निवासी एक व्यक्ति के खिलाफ बेड़ीनाग थाने में शिकायत की। कहा कि व्यक्ति अपने बेटे की शादी बगीचा निवासी नाबालिग लड़की से करा रहा है।

लड़के के घर पहुंची पुलिस
एसपी लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार थानाध्यक्ष हेम तिवारी, हाईवे पेट्रोल यूनिट प्रभारी रविंद्र पांगती और अन्य पुलिसकर्मियों ने लड़के के घर जाकर दोनों परिवारों की काउंसिलिंग की और बाल विवाह से संबंधित कानून की जानकारी दी। बताया कि नाबालिग का विवाह कानूनन अपराध है। दोनों परिवारों के गलती स्वीकारते हुए लड़की के बालिग होने पर ही उसकी शादी करने संबंधी सहमति पत्र दिया।

दो माह की गर्भवती किशोरी को पुनर्वास केंद्र में रखा
दो माह की गर्भवती पीड़िता को पुनर्वास केंद्र में रखा गया है। धारचूला क्षेत्र निवासी 12 साल की बालिका का विवाह सात माह पूर्व 36 साल के युवक के साथ हुआ था। पता चलने पर बाल विकास विभाग ने राजस्व पुलिस को तहरीर सौंपी थी। राजस्व पुलिस से मामला महिला हेल्पलाइन के पास आया था। इस मामले में पॉक्सो सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद जांच कर रही महिला हेल्पलाइन प्रभारी एसआई रेनू ने दूल्हे को गिरफ्तार कर लिया। दो माह की गर्भवती किशोरी को पुनर्वास केंद्र में रखा गया है। एसआई रेनू ने बताया कि मामले की जांच अभी जारी है।

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