उत्तराखंड में अग्नि सुरक्षा का नया कानून लागू होगा। वर्तमान में लागू उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा, अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम 2016 को निरस्त कर अब नया उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा विधेयक, 2026 लाया जा रहा है। पहले दिन इसका विधेयक सदन में पेश किया गया।
यदि किसी भवन में अग्नि सुरक्षा उपायों का गंभीर उल्लंघन मिलता है, तो अग्निशमन विभाग को परिसर तुरंत खाली कराकर सील करने की शक्ति होगी। सुरक्षा उपाय न करने पर 10 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से जुर्माना या आवश्यक सुरक्षा उपकरणों की कुल लागत का 1.5 गुना तक दंड लगाया जा सकेगा। किसी परिसर में सुरक्षा मानकों के उल्लंघन या घोर लापरवाही के कारण आग लगने से मृत्यु या गंभीर चोट होने पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत दंडात्मक कार्रवाई होगी। वहीं, अग्निकांड की झूठी सूचना देने पर भी सख्त कार्रवाई होगी।






