UP के इन 8 जिलों में पटाखा बनाने, भंडारण करने और बिक्री पर प्रतिबंध, निर्देश जारी

Spread the love

 

 

त्तरप्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में एनसीआर और आसपास के 8 जिलों में पटाखों का निर्माण, भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर (नोएडा), बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर में प्रभावी होगा।

यदि कोई व्यक्ति या संस्था इस आदेश का उल्लंघन करती है तो उसे पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-15 के तहत सजा और जुर्माने से दंडित किया जाता है। प्रदेश पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक आदेश का उल्लंघन करने पर 5 साल तक की सजा, एक लाख रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं।

 

पुलिस ने जनता से अपील की है कि यदि कहीं पटाखों के विनिर्माण, संग्रहण, विक्रय एवं उपयोग हो रहा है, तो इसकी शिकायत यूपी 112 पर की जा सकती है। इसके अलावा इसकी शिकायत या सूचना उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट uppcb.up.gov.in पर भी दर्ज कराई जा सकती है।


Spread the love
और पढ़े  अयोध्या- सरयू आरती में पुजारियों के लिए ड्रेस कोड लागू, हर दिन के हिसाब से तय किए गए हैं परिधानों के रंग
  • Related Posts

    जन आक्रोश पदयात्रा- महिला अधिकारों के लिए सड़क पर उतरे CM योगी, बोले- विपक्ष का महिला विरोधी चेहरा उजागर

    Spread the love

    Spread the loveनारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक को लोकसभा में विपक्ष द्वारा पारित नहीं होने देने के विरोध में मंगलवार को राजधानी लखनऊ ऐतिहासिक जनाक्रोश का साक्षी बना, जब महिला…


    Spread the love

    सौरभ हत्याकांड: कोर्ट में बोली मुस्कान- न मैंने नीला ड्रम खरीदा और न बेहोश करने वाली दवा

    Spread the love

    Spread the loveब्रह्मपुरी के बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड में मंगलवार को 13 महीने बाद हत्यारोपी मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला की कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट में पूछ गए सवालों के…


    Spread the love