अंकिता हत्याकांड केस: तीनों की जमानत याचिका हुई खारिज,सेशन कोर्ट के सुपुर्द हुआ केस।

अंकिता हत्याकांड केस: तीनों की जमानत याचिका हुई खारिज,सेशन कोर्ट के सुपुर्द हुआ केस।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भावना पांडेय की अदालत ने सोमवार को अंकिता हत्याकांड मामले में बचाव पक्ष की ओर से दाखिल तीनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने बचाव पक्ष की ओर से मांगे गए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों से संबंधित प्रार्थनापत्र भी खारिज कर दिया है। इसके बाद अदालत ने इस मामले को सेशन कोर्ट के सुपुर्द कर दिया है, जिसकी सुनवाई 2 फरवरी को होगी।
अंकिता के पिता बीरेंद्र भंडारी के वकील अजय कुमार पंत और प्रवेश रावत ने बताया कि बचाव पक्ष की ओर से हत्यारोपी पुलकित आर्य, सौरभ और अंकित की जमानत याचिका न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में दाखिल की गई थी। सोमवार को हुई सुनवाई में अभियोजन पक्ष और अंकिता के परिजनों के वकीलों ने जमानत का विरोध किया। अदालत ने मामले को सत्र परीक्षण योग्य बताते हुए तीनों आरोपियों की याचिका खारिज कर दी।बचाव पक्ष के अधिवक्ता अमित सजवाण ने बताया कि अदालत ने इलेक्ट्राॅनिक साक्ष्यों से संबंधित प्रार्थनापत्र भी खारिज कर दिया है। मामला सेशन कोर्ट के सुपुर्द कर दिया गया है। अब यह मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कोटद्वार में चलेगा, अगली सुनवाई दो फरवरी को होगी।

और पढ़े  मां-बेटे की कहानी: 14 वर्षीय जतिन की हार्ट अटैक से मौत, सदमा नहीं सह सकी मां ने नदी में लगाई छलांग
  • Related Posts

    सुरेंद्र कोली की मौत के 4 दिन बाद भी पुलिस को पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार, परिजनों के सारे सवाल बरकरार

    निठारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी रहे और पिछले साल सभी 13 मामलों में बरी हुए सुरेंद्र कोली की मौत के चार दिन बाद भी हालात साफ नहीं हैं। उनके परिवार…

    हरिद्वार: अवैध संबंध रखने का दबाव बना रहा था गोपाल, पत्नी-बच्चों को छोड़ने से इनकार पर दी धमकी, फिर हत्या

    हरिद्वार नगर कोतवाली क्षेत्र में सर्वानंद घाट और दूधियाबंद बस्ती के पास हुई बिजनौर के गोपाल कुमार की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस और सीआईयू की टीम ने पति-पत्नी को…