री-नीट Exam: परीक्षा में तीन मई वाला प्रवेश पत्र मान्य नहीं, एग्जाम से पहले बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य

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री-नीट (UG) 2026 परीक्षा से पहले एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को नया एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा, क्योंकि 3 मई को आयोजित परीक्षा का प्रवेश पत्र मान्य नहीं रहेगा। इसके अलावा, परीक्षा केंद्र पर प्रवेश से पहले बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करना भी अनिवार्य होगा।

 

परीक्षा को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए एजेंसी ने कई नए सुरक्षा नियम लागू किए हैं।

एनटीए ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए जानकारी दी, “यह साफ किया जाता है कि जिन लोगों ने 21 जून की नीट यूजी परीक्षा के लिए अपने एडमिट कार्ड पहले ही डाउनलोड कर लिए हैं, उन्हें दोबारा ऐसा करने की जरूरत नहीं है। एसएमएस/ईमेल/वॉट्सएप मैसेज मुख्य रूप से उन छात्रों के लिए हैं, जिन्होंने अभी तक अपने नए एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं।”

 

एनटीए ने कहा, “3 मई वाले एडमिट कार्ड मान्य नहीं होंगे क्योंकि कई छात्रों को उनके पसंदीदा शहरों में नए सेंटर अलॉट किए गए हैं। 21 जून का एडमिट कार्ड एक बार डाउनलोड और प्रिंट करना ही काफी है।” 

परीक्षा केंद्र पर होगा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन

परीक्षा के दिन सुरक्षा जांच (फ्रिस्किंग) पूरी होने के बाद सभी उम्मीदवारों को परीक्षा कक्ष में प्रवेश से पहले बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना होगा। इसमें फिंगरप्रिंट और चेहरे की पहचान (Face Recognition) शामिल होगी। यह प्रक्रिया परीक्षा शुरू होने से पहले पूरी की जाएगी।

किन परिस्थितियों में मिलेगी छूट?

यदि किसी उम्मीदवार का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन तकनीकी या अन्य कारणों से पूरा नहीं हो पाता है, तब भी उसे परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र पर एक लिखित अंडरटेकिंग (घोषणा-पत्र) भरना होगा।

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छूट मिलने की प्रमुख परिस्थितियां:

  • बायोमेट्रिक डिवाइस में तकनीकी खराबी होना
  • बायोमेट्रिक डेटा की गुणवत्ता खराब होना
  • UIDAI सर्वर से कनेक्टिविटी में समस्या आना
  • उम्मीदवार का शारीरिक रूप से बायोमेट्रिक डेटा देने में असमर्थ होना

बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से इनकार करने पर हो सकती है कार्रवाई

NTA ने सभी उम्मीदवारों से परीक्षा केंद्र के कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों का सहयोग करने की अपील की है। यदि कोई उम्मीदवार बिना किसी वैध दस्तावेजी कारण के बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराने से इनकार करता है, तो इसे परीक्षा नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।

ऐसे मामलों में उम्मीदवार के खिलाफ “पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) एक्ट, 2024” के तहत कार्रवाई की जा सकती है।


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