हिमाचल के मंडी क्षेत्र से भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ राष्ट्रद्रोह वाद को एमपी-एमएलए अनुज कुमार सिंह की अदालत ने 6 मई को खारिज कर दिया था। वादी के अधिवक्ता ने शुक्रवार को सत्र न्यायालय जिला जज की कोर्ट में रिवीजन प्रस्तुत किया। इस पर 2 जून को सुनवाई होगी।
राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने कंगना रनौत के खिलाफ 11 सितंबर 2024 को वाद दायर किया था। उन्होंने देश के किसानों पर अभद्र टिप्पणी करने, क्रांतिकारी शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के अपमान का आरोप लगाया था। अदालत ने कंगना रनौत को पक्ष रखने के लिए उनके हिमाचल प्रदेश स्थित कुल्लू मनाली और दिल्ली के पते पर तीन नोटिस भेजे थे। 7 महीने से अधिक समय तक सुनवाई हुई थी।