Action:- गो फर्स्ट एयरलाइंस पर 55 यात्रियों को छोड़कर उड़ान भरना पड़ा भारी, DGCA ने लगाया 10 लाख का जुर्माना

Action:- गो फर्स्ट एयरलाइंस पर 55 यात्रियों को छोड़कर उड़ान भरना पड़ा भारी, DGCA ने लगाया 10 लाख का जुर्माना

विमानन क्षेत्र की नियामक संस्था डीजीसीए ने गो फर्स्ट एयरलाइंस फ्लाइट द्वारा 55 यात्रियों को एयरपोर्ट पर ही छोड़कर उड़ान भरने के मामले में कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की है। डीजीसीए ने कंपनी पर 10 लाख रुपये के जुर्माना लगाया है। इससे पहले, विमानन नियामक डीजीसीए ने एयरलाइन कंपनी गोफर्स्ट के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया था। डीजीसीए ने गो फर्स्ट के जवाबदेह प्रबंधक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था कि उनके खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई क्यों न की जाए।

डीजीसीए ने अपनी कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि गो फर्स्ट ने 25 जनवरी को कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया। एयरलाइन कंपनी के जवाब के मुताबिक, विमान में यात्रियों की बोर्डिंग के संबंध में टर्मिनल समन्वयक (टीसी), वाणिज्यिक कर्मचारियों और चालक दल के बीच संचार और समन्वय की कमी थी।

डीजीसीए ने बताया है कि जांच में साफ हुआ है कि एयरलाइन कंपनी ग्राउंड हैंडलिंग, लोड और ट्रिम शीट तैयार करने, फ्लाइट डिस्पैच और पैसेंजर/कार्गो हैंडलिंग के लिए पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने में विफल रही है। इस सबको देखते हुए कंपनी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

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