नैनीताल- हाईकोर्ट: स्टोन क्रशर के लिए आबादी से दूर अलग जोन बनाएं 

Spread the love

 

नैनीताल हाईकोर्ट ने सचिव खनन से कहा है कि गांव-गांव में स्टोन क्रशर खोलने के बजाय इनके लिए आबादी से दूर अलग जोन स्थापित किए जाएं। कोर्ट ने सचिव को छह सप्ताह के भीतर स्टोन क्रशर जोन के लिए स्थान चिह्नित कर शपथपत्र के माध्यम से कोर्ट में उसकी जानकारी देने के निर्देश दिए। साथ ही कहा, अग्रिम आदेशों तक कोई भी नया स्टोन क्रशर स्थापित न हो।

वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने ये आदेश याचिका पर सुनवाई के बाद दिए। देहरादून के फतेह टांडा गांव निवासी महेंद्र सिंह व अन्य ग्रामीणों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उनकी खेती की भूमि के पास बालाजी स्टोन क्रशर लगे हैं, जिससे उनकी खेती की उपज प्रभावित हो रही है। याचिका में कहा कि उनकी सिंचाई की गूल भी क्रशर द्वारा कब्जा ली गई है। स्टोन क्रशर से भारी प्रदूषण हो रहा है।

 

याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट से प्रार्थना की गई कि ग्रामीणों की आजीविका और स्वास्थ्य को देखते हुए क्रशर का संचालन बंद किया जाए। कोर्ट ने पूर्व में जारी हाईकोर्ट के आदेशों और केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की गाइडलाइन को देखते हुए सचिव खनन को आदेशित किया कि गांव-गांव में स्टोन क्रशर खोलने के बजाय स्टोन क्रशरों के लिए अलग जोन स्थापित किए जाएं, जिन्हें आबादी से दूर रखा जाए।


Spread the love
और पढ़े  उत्तराखंड: प्रदेश में मास्टर प्लान के लिए एक समान मानक जारी, अधिसूचना जारी, 15 स्तरों में बांटी गई सड़कें
  • Related Posts

    HALDWANI: राशन कार्डधारकों के लिए ई-केवाईसी कराने का आज आखिरी दिन, अब तक इतने लोगों ने पूरी की यह प्रक्रिया

    Spread the love

    Spread the love   नैनीताल जिले के राशन कार्ड धारकों पर संकट मंडरा रहा है। ई-केवाईसी की अंतिम तिथि आज है लेकिन अब तक 53 फीसदी ही इस प्रक्रिया को…


    Spread the love

    नैनीताल- जिले में संचालित होंगे 7 शिशु सदन, क्रैच केंद्रों से नौकरीपेशा महिलाओं को होगी सहूलियत

    Spread the love

    Spread the loveकामकाजी महिलाओं को बच्चों की देखभाल की चिंता नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि जिले में मिशन शक्ति समर्थ योजना के तहत सात क्रैच केंद्रों (शिशु सदन) के संचालन की…


    Spread the love