अयोध्या: नगर निगम ने राम पथ पर मांस और शराब की बिक्री पर लगाया प्रतिबंध, बीड़ी-सिगरेट की बिक्री पर भी रोक

 

 

अयोध्या नगर निगम ने अयोध्या और फैजाबाद शहरों को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण मार्ग राम पथ के 14 किलोमीटर के हिस्से में शराब और मांस की बिक्री पर रोक लगाने का प्रस्ताव पारित किया है। यह प्रतिबंध पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट और इनरवियर के विज्ञापन पर भी लागू होगा। राम मंदिर राम पथ पर स्थित है।

अयोध्या में मांस और शराब की बिक्री लंबे समय से बंद है। नए पारित प्रस्ताव का उद्देश्य फैजाबाद शहर के क्षेत्रों को शामिल करते हुए पूरे राम पथ पर प्रतिबंध लगाना है। अयोध्या के मेयर गिरीश पति त्रिपाठी ने गुरुवार को इस फैसले की घोषणा की।

महापौर ने कहा कि अयोध्या नगर निगम की कार्यकारी समिति, जिसमें महापौर, उप महापौर और 12 पार्षद शामिल हैं, ने शहर की सच्ची धार्मिक भावना को बनाए रखने के लिए इस प्रतिबंध को लागू करने का प्रस्ताव पारित किया है।

कार्यकारी समिति में केवल एक मुस्लिम पार्षद सुल्तान अंसारी शामिल हैं, जो भाजपा से हैं। अयोध्या में सरयू तट से शुरू होने वाला राम पथ का पांच किलोमीटर लंबा हिस्सा फैजाबाद शहर में आता है और वर्तमान में इस हिस्से में मांस और शराब बेचने वाली कई दुकानें हैं। इस प्रतिबंध के कार्यान्वयन का विवरण और समय-सीमा जल्द ही नगर निगम द्वारा घोषित किए जाने की उम्मीद है।

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