दिल्ली-एनसीआर के इलाके प्रदूषण के खतरनाक स्तर के चलते गैस चैंबर में बदल गए हैं। लोग जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हो गए हैं। इसे देखते हुए दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) की चौथे चरण की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं, जो आज सुबह आठ बजे से प्रभावी हो जाएंगी।
इन पाबंदियों के चलते राष्ट्रीय राजधानी में भारी वाहनों के प्रवेश और सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर रोक रहेगी। केवल आवश्यक सामान और सेवाओं लगे डीजल चालित बीएस-4 और उससे नीचे के भारी वाहनों, इलेक्ट्रिक और बीएस-छह डीजल के ट्रकों को पाबंदियों से छूट मिलेगी। 10वीं-12वीं को छोड़ सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। घर से काम करने का सुझाव दिया गया है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि दिल्ली में ग्रैप-4 के प्रतिबंध लागू हो गए हैं। इसे देखते हुए 11वीं कक्षा तक मंगलवार से ऑनलाइन कक्षाएं चलेंगी। ऑनलाइन कक्षाओं से 10वीं और 12वीं के छात्र इसे बाहर रहेंगे। इन्हें पहले की तरह पढ़ाया जाएगा। ऑनलाइन कक्षाएं अगले आदेश तक जारी रहेगी।
दिल्ली में रविवार को औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 457 रहा, जो गंभीर श्रेणी में है। इसे देखते हुए दिल्ली-एनसीआर में ग्रेप संचालन के लिए केंद्रीय उप समिति वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने आपात बैठक बुलाई और ग्रेप-4 लागू करने का फैसला िकया। हालात ऐसे रहे कि दिल्ली में शाम चार बजे जो औसत एक्यूआई 441 था, वह मौसम संबंधी प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण शाम 7 बजे तक बढ़कर 457 पर पहुंच गया, जो अति गंभीर श्रेणी में आता है।
हवा की गति व दिशा बदलने से दिल्ली में वायु गुणवत्ता अति गंभीर श्रेणी की दहलीज में पहुंच गई है। लोग प्रदूषित हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। रविवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 441 के करीब पहुंच गया। यह इस सीजन का सबसे अधिक एक्यूआई है, जो गंभीर श्रेणी में है। वहीं, शनिवार के मुकाबले वायु सूचकांक में 24 अंक की वृद्धि दर्ज की गई। इससे पालम हवाई अड्डे पर हल्का कोहरा दर्ज किया गया। सुबह साढ़े आठ बजे से नौ बजे दृश्यता सबसे कम 500 मीटर दर्ज की गई। इसके बाद दोपहर साढ़े नौ बजे 600 मीटर हो गई। वहीं, सफदरजंग हवाई अड्डे पर सुबह 7 बजे से 9 बजे तक सबसे कम दृश्यता 300 मीटर दर्ज की गई, जो बाद में सुधरकर 9:30 बजे 400 मीटर हो गई।
सीएक्यूएम ने 10वीं और 12वीं को छोड़कर सभी कक्षाएं ऑनलाइन चलाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, सरकारी व निजी दफ्तरों में आधी क्षमता से काम करने और 50 फीसदी कर्मियों को वर्क फ्राम होम की व्यवस्था का भी सुझाव दिया गया है। ग्रेप-4 के चलते एनसीआर में इलेक्ट्रिक, सीएनजी व बीएस-4 डीजल वाहनों को छोड़कर, दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर-जरूरी हल्के वाणिज्यिक वाहनों पर भी प्रतिबंध रहेगा। राजमार्गों, सड़कों, फ्लाईओवरों, बिजली लाइनों, पाइपलाइनों व सार्वजनिक परियोजनाओं समेत सभी निर्माण गतिविधियों को निलंबित कर दिया गया है।