आरोपी बंसी लाल को सुप्रीम कोर्ट से लाखों लोगों के साथ ठगी करने के आरोप में मिली अंतरिम जमानत ।

शीर्ष अदालत की जस्टिस हेमंत गुप्ता की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन पीठ ने बंसी लाल को 25 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी है। पीठ ने बंसी लाल को 26 जून को सुबह 10 से 11 बजे के बीच समर्पण करने का आदेश दिया है।

सुनवाई के दौरान बंसी लाल की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि उनके मुवक्किल को मां के अंतिम क्रियाकर्म में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दी जाए। सिब्बल ने कहा कि उन पर महज मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा है। 

इस पर पीठ ने सिब्बल से कहा कि क्या मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा गंभीर नहीं है? बहरहाल पीठ ने बंसी लाल को 25 जून तक के अंतरिम जमानत देने का आदेश देते हुए कहा कि जमानत की अवधि के दौरान बंसी लाल द्वारा किसी भी गवाह और पक्षकार को धमकी देने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। 

गत वर्ष बंसी लाल को तेलंगाना से गिरफ्तार किया गया था। 24 महीने में दो गुना पैसा मिलने के झांसे में आकर उसकी कंपनी में लाखों लोगों ने निवेश किया था। कंपनी पर 31 लाख निवेशकों से हजारों करोड़ की ठगी करने का आरोप है।

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