भोपाल उज्जैन पैसेंजर ब्लास्ट कांड:अदालत ने सुनाई सभी 8 आतंकियों को सजा; 7 को मृत्युदंड, 1 को हुई उम्रकैद।

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भोपाल उज्जैन पैसेंजर ब्लास्ट कांड:अदालत ने सुनाई सभी 8 आतंकियों को सजा; 7 को मृत्युदंड, 1 को हुई उम्रकैद।

विशेष संवाददाता -साजिद खान

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की एनआईए अदालत ने मंगलवार शाम को भोपाल उज्जैन पैसेंजर ब्लास्ट कांड मे फैसला सुनाते हुए 7 दोषियों को फांसी और 1 को उम्र कैद की सजा सुनाई ।
2017 में हुए भोपाल उज्जैन पैसेंजर ब्लास्ट कांड में नौ आतंकवादियों को दोषी करार दिया गया था इसमें से एक आतंकवादी सैफुल्लाह मुठभेड़ में पहले ही मारा जा चुका है । अदालत ने शेष बचे 8 आतंकवादियों को शुक्रवार को दोषी करार दिया था । मंगलवार शाम 8 बजे इस फैसले को
अदालत में मौजूद आतंकवादियों को सुनाया गया । इस केस में 21 मार्च 2018 को आरोप तय किए गए थे ।‌ शुक्रवार को कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश विवेकानंद त्रिपाठी ने आरोपियों को दोषी ठहराया था ।
मंगलवार देर शाम कोर्ट में मौजूद सभी आठों आतंकवादियों को विद्वान न्यायाधीश का सुनाया गया ।
भोपाल पैसेंजर ब्लास्ट कांड में मोहम्मद फैसल, गौस मोहम्मद, मोहम्मद अजहर, आतिफ, सैयद मीर हुसैन, आसिफ इकबाल , मोहम्मद दानिश को फांसी की सजा जबकि एक आतंकवादी
मोहम्मद आतिफ ईरानी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई । भोपाल पैसेंजर विलास कांड में एक आतंकवादी सैफुल्लाह को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था ।


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