Fraud case: हाईकोर्ट ने दी चंदा कोचर व दीपक कोचर को जमानत,कानून के मुताबिक नहीं कोचर दंपती की गिरफ्तारी

Fraud case: हाईकोर्ट ने दी चंदा कोचर व दीपक कोचर को जमानत,कानून के मुताबिक नहीं कोचर दंपती की गिरफ्तारी

आईसीआईसीआई बैंक-वीडियोकॉन लोन फ्रॉड केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने चंदा कोचर व उनके पति दीपक कोचर को न्यायिक हिरासत से रिहा करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि कोचर दंपती की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं है।

कोर्ट ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और दीपक कोचर को एक-एक लाख रुपये की नकद जमानत पर रिहा करने की अनुमति दी। सीबीआई ने उनकी रिहाई का विरोध किया है। बता दें, आईसीआईसीआई बैंक-वीडियोकॉन लोन फ्रॉड केस में सीबीआई ने कोचर दंपती को गिरफ्तार किया था। उसके बाद इसी मामले में वीडियोकॉन के प्रमोटर वेणुगोपाल धूत को भी गिरफ्तार किया था। तीनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

कोचर दंपती के वकील ने बताया कि अदालत ने उन्हें इस आधार पर जमानत दी कि चंदा कोचर व उनके पति दीपक कोचर की गिरफ्तारी अवैध थी, क्योंकि धारा 41 ए के तहत जारी नोटिस के अनुपालन में कोचर दंपती सीबीआई के सामने पेश हुए थे। उन्होंने बताया, सीबीआई द्वारा किसी भी परिस्थिति का विरोध नहीं किया गया। इसलिए उन्हें जमानत दी गई।

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