बुरहानपुर–
अब होगी नेपानगर विधानसभा क्षेत्र की विधायक सुमित्रा का स्टिकर के खिलाफ एफ आई आर

नेपानगर की भाजपा विधायक सुमित्रा कास्डेकर के खिलाफ न्यायालय ने केस दर्ज करने के निर्देश पुलिस को दिए हैं। दरअसल विधायक द्वारा अपने नाम से गैस एजेंसी लेने और 2020 में नामांकन जमा करने के समय अलग अलग जन्म तिथि बताई गई थी। जिसकी लगातार शिकायत हो रही थी। न्यायालय में परिवाद दाखिल होने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गुरूवेंद्र कुमार हुरमाड़े ने एफआईआर के निर्देश दिए।
अधिवक्ता जहीर उद्दीन, बालचंद शिंदे ने बताया 2011 में विधायक सुमित्रा कास्डेकर ने राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरण योजना के तहत गैस एजेंसी प्राप्त की है। जिसमें जन्म तारीख 4 मई 1985 बताई है। साथ ही शैक्षणिक योग्यता 10वीं बताई थी। जबकि 2020 में नेपानगर से उपचुनाव लड़ा तब नामांकन के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिसमें जन्म तिथि 15 अगस्त 1983 और योग्यता आठवीं पास बताई है। विधायक पर आपराधिक मामला पंजीबद्ध बनने की मांग की थी। न्यायालय ने आदेश पारित कर खकनार थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि वह विधायक के खिलाफ केस दर्ज करे। ंवहीं एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने कहा-न्यायालय ने निर्देश दिए हैं। एक माह के भीतर जांच कर कार्रवाई करेंगे आपको बता दें कि इसी विधायक सुमित्रा कार्य कर के खिलाफ इससे पहले भी सतोड़ निवासी आदिवासी राजेश भाउलाल पाल एवं उनके अन्य तीन भाई और एक चाचा ने अपनी जमीन धोखे से विधायक सुमित्रा कारडेकर के पति राजेश कासडेकर द्वारा अपने नाम करवाने का आरोप लगाया था और उनके खिलाफ केस पंजीबद्ध किया था जिसकी न्यायालय में पेशी भी चालु है







