दिल्ली में शादी-पार्टियों और दूसरे सामाजिक समारोहों में बिना वैध पी-10 परमिट शराब परोसने पर कानूनी कार्रवाई होगी। आबकारी विभाग ने बैंक्वेट हॉल और फार्महाउस संचालकों के साथ आयोजकों के लिए नियम सख्ती से लागू करने की तैयारी की है।
विभाग ने साफ किया है कि परमिट के लिए आवेदन जमा करना अपने आप में शराब खरीदने या परोसने की अनुमति नहीं है। आयोजकों को कार्यक्रम से पहले वैध परमिट प्राप्त करना होगा। इसके साथ आयोजन स्थल पर शराब की खरीद से जुड़े बिल और इनवॉइस का रिकॉर्ड भी रखना अनिवार्य होगा। शराब केवल दिल्ली की अधिकृत लाइसेंसी दुकान से खरीदी जानी चाहिए। इसलिए आयोजकों और बैंक्वेट संचालकों को कार्यक्रम की तैयारी के दौरान परमिट, खरीद के दस्तावेज और संबंधित स्पेस की जरूरतों का ध्यान रखना होगा।
आबकारी विभाग ने इसके लिए सार्वजनिक नोटिस जारी किया है। विवाह समारोह, पार्टी या किसी अन्य सामाजिक आयोजन में शराब परोसने के लिए पी-10 परमिट जरूरी है। यदि एक ही बैंक्वेट हॉल या फार्महाउस परिसर में कई हॉल अथवा अलग-अलग स्पेस में शराब परोसी जानी है, तो प्रत्येक हॉल या स्पेस के लिए अलग परमिट लेना होगा। विभाग ने हर इवेंट के लिए 15 हजार रुपये फीस निर्धारित की है। ऐसे में एक ही परिसर में कई जगह शराब परोसने की योजना बनाने वाले आयोजकों को अलग-अलग परमिट और उसके खर्च का ध्यान रखना होगा।
बैंक्वेट हॉल और फार्महाउस संचालकों को पंजीकरण और परमिट लेने में सहूलियत देने के लिए आबकारी विभाग 27 अक्तूबर से 16 नवंबर तक विशेष शिविर लगाएगा। इसके अलावा ई-आबकारी पोर्टल पर वन-टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। इसके लिए संचालक आबकारी कार्यालय में आयोजित शिविर का लाभ ले सकेंगे। एक बार पंजीकरण पूरा होने के बाद भविष्य के कार्यक्रमों के लिए पी-10 परमिट की तत्काल मंजूरी मिल जाएगी।






