स्टीलिंग अफेक्शन: सशस्त्र बल न्यायाधिकरण का फैसला, साथियों की पत्नियों से अवैध संबंध रखने में मेजर बर्खास्त

भारतीय सेना ने अपने ही एक मेजर को साथी अधिकारियों की पत्नियों के साथ अवैध संबंध रखने (सेना की भाषा में ‘स्नेह चुराने’- स्टीलिंग अफेक्शन) के आरोप में नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी) ने फैसले को सही ठहराते हुए मेजर की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है।

साथी अधिकारियों की पत्नियों के साथ अवैध संबंध के आरोप
मामला अगस्त 2023 का है, जब मेजर की तत्कालीन पत्नी ने उनके खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई थी। मेजर पर साथी अधिकारियों की पत्नियों के साथ अवैध संबंध के आरोप थे। इस बीच, बीते 30 मार्च को मेजर और उनकी पत्नी का तलाक हो गया। इसके बाद पत्नी ने शिकायत यह कहते हुए वापस ले ली कि उन्होंने घरेलू अनबन में जल्दबाजी कर दी थी।
फिर भी नहीं मिली राहत
पत्नी के शिकायत वापस लेने के बावजूद, सेना ने इसको अनुशासन के खिलाफ माना। सेना ने बर्खास्तगी के लिए मेजर को ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी किया। मेजर इसके खिलाफ एएफटी गए लेकिन वहां से भी कोई राहत नहीं मिली। एएफटी ने बर्खास्तगी प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति दे दी है। 

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