शासकीय अधिवक्ता वी के सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि या तो वह इस मामले की जांच करे या फिर किसी केंद्रीय एजेंसी से इसकी जांच करवाएं। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने यह आदेश कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर की याचिका पर दिया।
राहुल गांधी पर भारत के साथ-साथ ब्रिटेन की भी नागरिकता रखने का आरोप है। इसके खिलाफ एस विग्नेश शिशिर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और दावा किया था कि राहुल के पास दो देशों के पासपोर्ट हो सकते हैं, जो कि भारतीय कानून का उल्लंघन है। इसी को लेकर लंबे समय से हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में सुनवाई चल रही थी। कोर्ट ने मामले में केंद्र सरकार से रिकॉर्ड पेश करने को कहा था।