उत्तराखंड – सरकारी कर्मचारियों को 15 तक देनी होगी संपत्ति की जानकारी, सचिव कार्मिक ने विभागों को भेजा पत्र

Spread the love

प्रदेश के सभी सरकारी विभागों, उपक्रमों, निगमों के अधिकारियों और कर्मचारियों को 15 दिसंबर तक अपनी संपत्ति का ब्योरा देना होगा। इसके लिए सचिव कार्मिक शैलेश बगौली ने सभी को उत्तराखंड राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 2002 के अनुपालन के निर्देश जारी किए हैं।

सचिव कार्मिक ने सभी को एक परिपत्र जारी किया है। परिपत्र में उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित रिट याचिका में न्यायालय की ओर से दिए गए निर्देशों के क्रम में उत्तराखंड राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली-2002 के नियम-2 (ग) में वर्णित कर्मचारी के परिवार के सदस्य की परिभाषा और नियमावली के नियम 22 में चल, अचल व बहुमूल्य संपत्ति क्रय किए जाने एवं संपत्ति की घोषणा करनी होगी।


Spread the love
और पढ़े  उत्तराखंड कैबिनेट: मौन पालन नीति को मिली मंजूरी, 6 साल में 25 हजार किसानों को मिलेगा लाभ
  • Related Posts

    देहरादून- SIR: राजधानी देहरादून में प्री एसआईआर का 66.62% काम पूरा, 10.39 लाख मतदाताओं का मिलान हुआ

    Spread the love

    Spread the loveराजधानी में चल रहे प्री एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) का काम 66.62 प्रतिशत पूरा हो चुका है। शेष मतदाताओं के मिलान के लिए अभियान जारी है। अब तक…


    Spread the love

    देहरादून- विवादित धार्मिक स्थल को लेकर हिंदू संगठनों का थानो में धरना-प्रदर्शन, निर्माण के एक हिस्सा सील

    Spread the love

    Spread the love     जौलीग्रांट थानो क्षेत्र के एक विवादित धार्मिक स्थल को लेकर हिंदू संगठनों द्वारा थानों में जुलूस निकालकर धरना-प्रदर्शन किया गया। हिंदू संगठनों का आरोप है…


    Spread the love