उत्तराखंड : राज्य में बिना कोई रियायत के 17 अगस्त तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, बंदिशें लागू

उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू मंगलवार सुबह छह बजे से 17 अगस्त सुबह छह बजे तक बढ़ा दिया गया है। इस सप्ताह कोविड कर्फ्यू में न तो कोई रियायत दी गई है न कोई नई बंदिश लगाई गई है। मुख्य सचिव एवं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुखबीर सिंह संधू ने कोविड कर्फ्यू के संबंध में सोमवार को आदेश जारी कर दिया। आदेश में कहा गया है कि कोविड कर्फ्यू के दो अगस्त को जारी आदेश में दिए गए सभी दिशा-निर्देश पूर्व की भांति यथावत रहेंगे।

ये बंदिशें हैं बरकरार
– कोरोना वैक्सीन की डबल डोज लेने के 15 दिन की रिपोर्ट पर राज्य में प्रवेश।
– कोविड वैक्सीन की डबल डोज न लेने वालों के लिए 72 घंटे की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी।
– विवाह समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की शर्त लागू।
– शवयात्रा में भी 50 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे।
– नगरीय क्षेत्रों में होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय व ढाबे रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक बंद रहेंगे।

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