उत्तराखंड सरकार एक्शन मोड में आ गई है। राज्य में हिंसा की घटनाओं के मद्देनजर सरकार ने पूरे प्रदेश में आगामी तीन माह के लिए रासुका (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) बढ़ा दी है।
जो व्यक्ति या समूह माहौल खराब करने और हिंसक घटनाओं को बढ़ावा देने का काम करेगा उस पर जिलाधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की कार्रवाई कर सकते हैं। गत चार जून को उन्हें ये अधिकार दिए गए थे। अब इस अधिकार का प्रयोग वे 31 दिसंबर 2021 तक कर सकते हैं।
उत्तराखंड : एक्शन मेंं धामी सरकार, कोई भी हिंसक घटना ना हो इसके मद्देनजर पूरे प्रदेश में 3 महीने के लिए बढ़ाई रासुका ।
