केंद्र सरकार ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) कानून 2021 यानी जीएनटीसीडी एक्ट की अधिसूचना जारी कर दी है. अब दिल्ली के प्रशासक उपराज्यपाल ही होंगे. बीते दिनों ही केंद्र ने संसद में जीएनटीसीडी एक्ट को पास किया था. इसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस पर मोहर लगा दिया.
अब दिल्ली में सरकार का मतलब उपराज्यपाल होगा। दरअसल, दिल्ली में केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) कानून 2021 यानी जीएनटीसीडी एक्ट को मंजूरी दिए जाने बाद इसे लेकर अधिसूचना जारी की है।;गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचना में कहा गया है, ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2021, 27 अप्रैल से अधिसूचित किया जाता है।’ इसका मतलब साफ है कि अब उपराज्यपाल (एलजी) की मंजूरी के बिना कार्यकारी कोई कदम नहीं उठाया जा सकेगा।
आज से दिल्ली में उपराज्यपाल ही ‘सरकार’, लागू हुआ केंद्र का कानून.
