मध्यप्रदेश / रीवा : 1 ओवरब्रिज को उड़ाने की कोशिश हुई नाकाम, सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम धमकी भरा एक चिट्ठी संदेश ।।

Spread the love

रीवा के मनगवां इलाके में कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ने वाले एक ओवरब्रिज को उड़ाने की कोशिश की गई। हालांकि पुलिस ने धमाका होने के 5 मिनिट पहले ही बम को निष्क्रिय कर दिया। रीवा जिले के मनगवां इलाके में स्थित एक ओवरब्रिज के नीचे टाइम बम लगाया गया था। पुलिस के अनुसार टाइम बम में सेट समय से 5 मिनट पहले ही बम निरोधक दस्ते ने उसे डिफ्यूज कर दिया। जिस ब्रिज को उड़ाने के लिए बम लगाया गया था उसके नीचे दीवार पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम धमकी भरा एक लेटर भी पुलिस को मिला है, जिसमें लिखा है कि यूपी सीएम योगी ये रोक सकता है। बाकी जानकारी 8/112022 बोतल बम के अंदर है, प्रयागराज पुलिस नहीं तो कार और बस जलेगा।
मामले की जानकारी पुलिस को बुधवार सुबह 6 बजे मिली, जिसके बाद पुलिस करीब 7 बजे घटनास्थल पर पहुंची। हाईवे पर ट्रैफिक को रोका गया और SP नवनीत भसीन को पूरे मामले की जानकारी दी गई, जिसके बाद 9.30 बजे बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और बम को डिफ्यूज किया। टाइम बम को BDS टीम ने जब्त कर लिया है। बम किस तरह का था और उसकी क्षमता कितनी थी, इसकी जांच की जा रही है। इस मामले पर ADGP केपी व्यंकटेश राव ने कहा कि शरारती तत्वों ने UP चुनाव को लेकर ये हरकत की है। हमने UP DGP को सूचना दे दी है। जल्द ही मामले में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
मनगवां थाना इलाके में मिले बम के साथ ही रीवा के गंगेव चौकी के पास ओवरब्रिज के नीचे भी ग्रामीणों ने बम होने का दावा किया था। हालांकि ग्रामीणों ने ही बम को उखाड़कर पानी में फेंककर निष्क्रिय कर दिया।

और पढ़े  Warning: कॉपी जांचने वाले हो सावधान! सोशल मीडिया पर जानकारी शेयर की तो होगी कार्रवाई, बोर्ड का सख्त निर्देश

Spread the love
  • Related Posts

    इस्राइली सेना के हमले में ईरान के शीर्ष सुरक्षा प्रमुख लारीजानी की मौत

    Spread the love

    Spread the loveईरान के सुरक्षा प्रमुख लारीजानी पर सैन्य कार्रवाई किए जाने का दावा किया गया है। इस्राइली मीडिया के हवाले से समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने बताया कि इस्राइल की सेना…


    Spread the love

    सुप्रीम कोर्ट का फैसला- 3 माह के बच्चों को गोद लेने वाली महिलाओं को भी मिलेगी मैटरीनिटी लीव

    Spread the love

    Spread the loveसुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि गोद लिया गया बच्चा भी मातृत्व अधिकार का हिस्सा है, इसलिए कोई भी महिला, चाहे…


    Spread the love

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *