कोविड-19 महामारी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार कुछ कोविड-19 राहत सामग्रियों के आयात पर सीमित समय के लिए कस्टम ड्यूटी और स्वास्थ्य कर को हटाने का फैसला किया गया है।

कोविड-19 महामारी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार कुछ कोविड-19 राहत सामग्रियों के आयात पर सीमित समय के लिए कस्टम ड्यूटी और स्वास्थ्य कर को हटाने का फैसला किया गया है।

Spread the loveराज्यसभा ने गुरुवार को जन विश्वास (संशोधन प्रावधान) बिल, 2026 पारित किया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम जनता और व्यापार के लिए एक बड़ी सफलता बताया। पीएम मोदी ने कहा…
Spread the loveराजधानी में बुकिंग कराने के बावजूद लोगों को एलपीजी सिलिंडर नहीं मिल रहे हैं जिससे उपभोक्ताओं में नाराजगी बढ़ रही है। कई इलाकों में गैस एजेंसियों के बाहर…

