उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अधिवक्ता के खिलाफ सोशल मीडिया में धमकी भरे कमेंट के मामले में एसएसपी को निर्देश दिए है कि वे सोशल मीडिया में धमकी भरे कमेंट को तत्काल डिलीट करवाएं। कोर्ट ने कहा कि किसी भी अधिवक्ता को कोई केस लेने से नहीं रोका जा सकता है।बता दें कि अधिवक्ता के खिलाफ सोशल मीडिया में धमकी भरे कमेंट किए गए थे क्योंकि उन्होंने एक विशेष मामले में पैरवी की थी। कोर्ट ने कहा कि अधिवक्ताओं को अपने कर्तव्यों का पालन करने से नहीं रोका जा सकता है।









