उत्तराखंड: राज्य में 1 अप्रैल के बाद कबाड़ हो जाएंगे राज्य के 5500 सरकारी वाहन,नहीं होगा नवीनीकरण अधिसूचना जारी ।

उत्तराखंड: राज्य में 1 अप्रैल के बाद कबाड़ हो जाएंगे राज्य के 5500 सरकारी वाहन,नहीं होगा नवीनीकरण अधिसूचना जारी ।

राज्य के सरकारी विभागों, निगमों, परिवहन निगम, विभाग, स्वायत्त संस्थाओं के 5 हजार से ज्यादा वाहन 1 अप्रैल से कबाड़ बन जाएंगे। इन वाहनों की आरसी का नवीनीकरण नहीं होगा। केंद्र सरकार ने केंद्रीय मोटर यान नियम 2023 की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके दायरे में आने वाले वाहनों की जगह नए वाहन खरीदने या किराए पर वाहन लेने के लिए सरकार को 300 से 550 करोड़ खर्च करने पड़ेंगे।दिसंबर माह में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने स्क्रैप पॉलिसी के तहत मोटर यान अधिनियम में संशोधन का ड्राफ्ट जारी करते हुए सभी राज्यों से सुझाव मांगे थे। उत्तराखंड ने जो सुझाव दिया था, उसमें बताया था कि 5500 वाहनों के कबाड़ में जाने के बजाए अगर उन्हें नीलाम किया जाए तो अपेक्षाकृत कम 11 करोड़ का नुकसान होगा।

वहीं 10 लाख प्रति वाहन के हिसाब से देखें तो नए वाहन खरीदने को राज्य को 550 करोड़ की आवश्यकता होगी। इस बीच परिवहन मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर यान (प्रथम संशोधन) नियम 2023 की अधिसूचना जारी कर दी है जो कि 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी हो जाएगी।

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