उत्तराखंड: 2016 स्टिंग केस- सीबीआई कोर्ट से नहीं मिली राहत, पूर्व मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं को जारी हुए नोटिस, अब देने होंगे वॉयस सैंपल।।
राज्य के बहुचर्चित स्टिंग प्रकरण में वॉयस सैंपल देने के मामले में नेताओं को स्पेशल सीबीआई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत, विधायक मदन बिष्ट समेत स्टिंग करने वाले पत्रकार एवं विधायक उमेश शर्मा को वॉयस सैंपल देने होंगे। इस संबंध में कोर्ट ने सीबीआई को हरक सिंह रावत और हरीश रावत को नोटिस भेजने के आदेश दिए हैं।
जबकि, विधायक होने के नाते मदन बिष्ट और उमेश शर्मा को सांविधानिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। वॉयस सैंपल कब और कहां लिए जाएंगे इसके लिए सीबीआई अलग से नोटिस जारी करेगी। बता दें कि पिछले दिनों स्टिंग मामले में हरक सिंह रावत, हरीश रावत, मदन बिष्ट और उमेश शर्मा को वॉयस सैंपल देने के लिए नोटिस जारी हुए थे। इसके लिए सभी नेताओं को चार जुलाई तक जवाब कोर्ट में दाखिल करना था। उमेश शर्मा को छोड़कर सभी नेताओं ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था। इसके बाद 15 जुलाई को हरक सिंह रावत, हरीश रावत और मदन बिष्ट ने अपना जवाब दाखिल किया था। इनकी ओर से उपस्थित हुए अधिवक्ताओं ने इस मुकदमे की कार्रवाई पर ही सवाल उठाए थे।
कहा था कि इस मामले में एक याचिका हाईकोर्ट में पेंडिंग है। इसका फैसला 27 जुलाई को आना है। इसके बाद ही वह कोई निर्णय लेंगे। वहीं, उमेश शर्मा की ओर से कहा गया था कि वह जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन, इस वक्त उपलब्ध नहीं हो सकेंगे। इस पर न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। स्पेशल जज सीबीआई धर्मेंद्र अधिकारी की कोर्ट ने सोमवार को निर्णय सुनाया। कोर्ट ने सभी नेताओं को वॉयस सैंपल देने के आदेश दिए हैं।