आजम खां को वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कब्जे के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। हालांकि अभी वह जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। रामपुर में एक नया मुकदमा दर्ज होने की वजह से फिलहाल वह जेल में ही रहेंगे। मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया। आजम खां पर वक्फ बोर्ड की संपत्ति को हस्तांतरित करने को लेकर मामला चला रहा है। जिसमें उनके अधिवक्ता की ओर से दी गई जमानत अर्जी को अदालत ने मंजूर कर लिया है..
UP – आज़म को मिली हाईकोर्ट से राहत, पर 3 दिन पहले दर्ज हुए केस से नहीं आ सकेंगे बाहर ..
