सुप्रीम कोर्ट का फैसला- 3 माह के बच्चों को गोद लेने वाली महिलाओं को भी मिलेगी मैटरीनिटी लीव

Spread the love

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि गोद लिया गया बच्चा भी मातृत्व अधिकार का हिस्सा है, इसलिए कोई भी महिला, चाहे बच्चा कितने भी महीने का क्यों न हो, उसे 12 हफ्ते की मातृत्व अवकाश मिलनी चाहिए। इससे पहले 2020 के सोशल सिक्योरिटी कोड की धारा 60(4) कहती थी कि सिर्फ तीन महीने से छोटे बच्चे को अपनाने वाली माताओं को ही 12 हफ्ते की छुट्टी मिल सकती है।

 

सुप्रीम कोर्ट ने इस शर्त को अनुचित और संविधान के खिलाफ बताया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह नियम अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लंघन करता है।

 

पितृत्व अवकाश पर भी कोर्ट की टिप्पणी

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि केंद्र सरकार पितृत्व अवकाश को भी सामाजिक सुरक्षा का हिस्सा मानते हुए कानून में शामिल करे। इसका मतलब है कि अब पिता को भी बच्चे की देखभाल के लिए छुट्टी मिल सकेगी। बता दें कि यह फैसला उस याचिका पर आया जिसमें अधिवक्ता हंसानंदिनी नंदूरी ने चुनौती दी थी।

उनका कहना था कि धारा 60(4) की उम्र की शर्त अन्यायपूर्ण और असमान है, क्योंकि इससे कई महिलाएं अधिकार से वंचित हो रही थीं। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब बच्चे को गोद माताओं को उनके बच्चे की उम्र की परवाह किए बिना 12 हफ्ते की मातृत्व छुट्टी मिलेगी। यह कदम महिलाओं के अधिकार और बच्चों की देखभाल दोनों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

और पढ़े  Fire: कटक के मेडिकल कॉलेज में लगी भीषण आग, 10 मरीजों की मौत, 11 कर्मचारी भी घायल

Spread the love
  • Related Posts

    इस्राइली सेना के हमले में ईरान के शीर्ष सुरक्षा प्रमुख लारीजानी की मौत

    Spread the love

    Spread the loveईरान के सुरक्षा प्रमुख लारीजानी पर सैन्य कार्रवाई किए जाने का दावा किया गया है। इस्राइली मीडिया के हवाले से समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने बताया कि इस्राइल की सेना…


    Spread the love

    राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर कांग्रेस सख्त, सोफिया फिरदौस समेत 3 विधायकों को किया निलंबित

    Spread the love

    Spread the loveराज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कांग्रेस पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया है। 16 मार्च को हुए राज्यसभा चुनाव…


    Spread the love