Supreme Court: मुख्यमंत्री केजरीवाल को ईडी मामले में मिली अंतरिम जमानत, गिरफ्तारी को चुनौती वाली अर्जी को बड़ी बेंच सुनेगी

Spread the love

Supreme Court: मुख्यमंत्री केजरीवाल को ईडी मामले में मिली अंतरिम जमानत, गिरफ्तारी को चुनौती वाली अर्जी को बड़ी बेंच सुनेगी

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। अहम बात यह है कि केजरीवाल को यह राहत ईडी से जुड़े मामले में दी गई है और फिलहाल वे सीबीआई की हिरासत में हैं। ऐसे में उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा। इससे पहले पीठ ने 17 मई को केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था।

दरअसल, ईडी की ओर से उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज यानी शुक्रवार को सुनवाई हुई। याचिका में दिल्ली में कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने इस याचिका को बड़ी पीठ के पास भेज दिया है।

कोर्ट ने ईडी की ओर से दायर आबकारी नीति मामले में अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि हम धारा 19 के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। हमने धारा 19 और 45 के बीच अंतर साफ कर दिया है। धारा 19 जांच अधिकारी की व्यक्तिपरक राय है। धारा 45 न्यायालय की ओर से किया गया प्रयोग है। जस्टिस खन्ना ने कहा कि न्यायालय की शक्ति अधिकारी की शक्ति से अलग होती है। हमने गिरफ्तारी की आवश्यकता, अनिवार्यता को आधार बनाया है। विशेष रूप से आनुपातिकता के सिद्धांत के मद्देनजर, जिसे हमने बड़ी पीठ के पास भेजा है। तो गिरफ्तारी की नीति क्या है, इसका आधार क्या है, हमने संदर्भित किया है।

और पढ़े  बेहद खराब दिल्ली की हवा-  बीते 24 घंटे में छह अंक बढ़कर 314 पहुंचा AQI, 3 दिन तक राहत नहीं, जानें NCR का हाल

जस्टिस खन्ना ने कहा कि क्या गिरफ्तारी की आवश्यकता, अनिवार्यता गिरफ्तारी के औपचारिक मापदंडों की संतुष्टि को संदर्भित करती है। हमने माना है कि केवल पूछताछ से गिरफ्तारी की अनुमति नहीं मिलती। अरविंद केजरीवाल ने 90 दिनों की कैद झेली है। हम निर्देश देते हैं कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए। हमें पता है कि वह एक निर्वाचित नेता हैं। हम स्पष्ट नहीं हैं कि क्या हम एक निर्वाचित नेता को पद छोड़ने और सीएम के रूप में काम न करने का निर्देश दे सकते हैं। हम इसे उन पर छोड़ते हैं।

जस्टिस खन्ना ने कहा कि हमने चुनाव फंडिंग के बारे में एक प्रश्न भी उठाया है। हाल ही में संविधान पीठ ने चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था। एक तरह से यह मामला भी चुनावों में फंडिंग से जुड़ा हुआ है। जिसकी गहराई से जांच की गई।

किस मामले में आया फैसला?
शीर्ष अदालत ने 15 अप्रैल को धनशोधन मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर ईडी से जवाब मांगा था।
आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक ने दिल्ली हाईकोर्ट के नौ अप्रैल के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी।


Spread the love
  • Related Posts

    PM मोदी बोले- धन्यवाद तिरुवनंतपुरम!: NDA की जीत केरल की राजनीति का निर्णायक मोड़

    Spread the love

    Spread the loveकेरल की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम में भाजपा-एनडीए को मिले जनादेश पर खुशी जताई है। पीएम…


    Spread the love

    आज संसद हमले की 24वीं बरसी:- PM मोदी-राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि, बलिदान को किया याद

    Spread the love

    Spread the loveआज संसद हमले की 24वीं बरसी पर देश अपने वीर सपूतों को याद कर रहा है, जिन्होंने बिना अपनी जान की परवाह करते हुए आतंकियों के मंसूबे को नाकाम…


    Spread the love

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *