President’s punishment- The former President was sentenced to 11 years,
Allegations of corruption
मालदीव की एक अदालत ने रविवार को पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 साल की जेल की सजा सुनाई। यामीन को भ्रष्टाचार और धन शोधन जैसे मामलों में दोषी पाया गया है। अदालत ने आरोपों में दोषी पाते हुए यामीन को पांच मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया।
अदालत ने यामीन को सरकार के स्वामित्व वाले एक द्वीप को पट्टे पर देने के ऐवज में रिश्वत लेने का दोषी पाया। यामीन साल 2013 से 2018 के दौरान मालदीव के राष्ट्रपति रहे। 2018 में वह चुनाव हार गए। हालांकि यामीन 2023 में होने वाले चुनाव के लिए मालदीव की प्रगतिशील पार्टी के लिए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित किए गए थे।
पहले भ्रष्टाचार मामले में 2019 में उन्हें पांच साल की जेल की सजा सुनाई गई थी और 2019 में राज्य के कोष में दस लाख डॉलर गबन करने के लिए पचास लाख डॉलर का जुर्माना लगाया गया था, जो अभियोजन पक्ष ने कहा कि रिसॉर्ट विकास अधिकारों के पट्टे के माध्यम से हासिल किया गया था। उनकी सजा के बाद, यामीन को 2020 में हाउस अरेस्ट में स्थानांतरित कर दिया गया था और महीनों बाद मुक्त कर दिया गया था। हालांकि, दो साल बाद उच्चतम न्यायालय ने यह कहते हुए फैसले को पलट दिया कि सबूतों में विसंगतियां थीं और यह निर्णायक रूप से साबित नहीं हुआ कि यामीन ने व्यक्तिगत लाभ के लिए सरकारी धन में 10 लाख डॉलर का धन शोधन किया था।