15 साल से कम उम्र के बच्चों को जारी होने वाले साधारण भारतीय पासपोर्ट अब पांच साल या बच्चे के 18 साल का होने तक, जो भी पहले हो, तक वैध रहेंगे। विदेश मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नए नियमों के तहत यह बदलाव किया गया है। पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026, गुरुवार को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है, जो पासपोर्ट नियम, 1980 को संशोधित करता है।
आठ साल से कम उम्र के बच्चों और 60 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए नए पासपोर्ट आवेदन पर 10 प्रतिशत की छूट जारी रहेगी। हालांकि, यह छूट पासपोर्ट के पुनः जारी आवेदनों पर लागू नहीं होगी। वयस्कों के मामले में, 36 पन्नों वाले नए पासपोर्ट या नवीनीकरण के लिए सामान्य आवेदन पर शुल्क मौजूदा 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया है। 60 पन्नों वाले पासपोर्ट (वयस्क, सामान्य) के लिए शुल्क 2,000 रुपये से बढ़ाकर 3,500 रुपये कर दिया गया है।
तत्काल योजना के तहत 36 पन्नों वाले वयस्क पासपोर्ट के लिए शुल्क 3,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है, जबकि इस श्रेणी में 60 पन्नों वाले पासपोर्ट के लिए शुल्क 4,000 रुपये से बढ़कर 6,000 रुपये हो गया है। तत्काल श्रेणी में 60 पन्नों वाले वयस्क पासपोर्ट के रिप्लेसमेंट के लिए शुल्क 5,500 रुपये से बढ़ाकर 8,500 रुपये कर दिया गया है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी पासपोर्ट सेवाएं महंगी हो गई हैं। नाबालिगों के लिए 36 पन्नों वाले नए या पुनः जारी (सामान्य) पासपोर्ट के मामले में, शुल्क 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,750 रुपये कर दिया। तत्काल श्रेणी में नाबालिगों के लिए 36 पन्नों वाले नए या पुनः जारी पासपोर्ट के मामले में, शुल्क 3,000 रुपये से 4,250 रुपये किया गया।






