दुष्कर्म मामले में विधायक राहुल को मिली राहत, उच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी से दी अंतरिम सुरक्षा

केरल उच्च न्यायालय ने कांग्रेस से निष्कासित विधायक राहुल ममकूटाथिल को गिरफ्तार से अंतरिम राहत दे दी है। राहुल ममकूटाथिल पर दुष्कर्म और जबरन गर्भपात कराने का आरोप है। शनिवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस के बाबू ने कहा कि वे 15 दिसंबर को राहुल ममकूटाथिल की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेंगे, तब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी।

 

अदालत 15 दिसंबर को करेगी याचिका पर सुनवाई
अदालत ने कहा, ‘याचिकाकर्ता को मामले की सुनवाई तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा’। राहुल ममकूटाथिल की तरफ से वरिष्ठ वकील एस राजीव अदालत में पेश हुए और उन्होंने भी आदेश की पुष्टि की है। हालांकि ममकूटाथिल पर शारीरिक शोषण का एक दूसरा मामला भी चल रहा है। यह दूसरा मामला बुधवार को ही दर्ज हुआ है, जिसमें बंगलूरू की रहने वाली महिला ने राहुल ममकूटाथिल पर दुष्कर्म के आरोप लगाए हैं। गुरुवार को तिरुवनंतपुरम की सत्र अदालत ने राहुल ममकूटाथिल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद ममकूटाथिल ने उच्च न्यायालय का रुख किया।

 

विधायक का दावा- पीड़िता ने आपसी सहमति से बनाए संबंध
ममकूटाथिल एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही फरार हैं। उच्च न्यायालय में दायर याचिका में राहुल ममकूटाथिल ने कहा है कि वह निर्दोष हैं और उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही कांग्रेस के निष्कासित विधायक ने कहा उनके और पीड़िता के बीच आपसी सहमति से संबंध बने थे और जब दोनों के बीच रिश्ते बिगड़ गए तो पीड़िता ने एफआईआर करा दी। विधायक ने दावा किया महिला शादीशुदा है, लेकिन अपने पति से अलग रहती है। विधायक ने जांच में सहयोग का वादा किया है। विधायक ने ये भी दावा किया कि जांच एजेंसी द्वारा तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और उनके पास अपने दावे के पक्ष में पर्याप्त सबूत हैं।

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