झारखंड- किशोरी का शव बरामद: आरोप- सुसाइड दिखाने के लिए पेड़ से लटकाया, पांच हिरासत में

झारखंड के चतरा जिले में 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक, बच्ची के तीन नाबालिग दोस्तों पर वारदात को अंजाम देने का आरोप है। आरोप है कि मोबाइल फोन पर अश्लील वीडियो देखने के बाद बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद हत्या को आत्महत्या दिखाने के लिए शव को एक पेड़ से तौलिये के सहारे लटका दिया गया। मामले में पुलिस ने दो लड़कियों समेत पांच नाबालिगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने घटनास्थल से एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है, जिसकी जांच के दौरान अश्लील वीडियो देखे जाने के साक्ष्य मिले।

जंगल में पेड़ से लटका मिला था बच्ची का शव

पुलिस के अनुसार, बच्ची का शव 16 अक्टूबर को चतरा जिले के लावालौंग थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जंगल में पेड़ से लटका मिला था। घटनास्थल से पुलिस को एक मोबाइल फोन भी मिला। शुरुआती जांच के दौरान मोबाइल फोन की सर्च हिस्ट्री में अश्लील वीडियो देखे जाने के साक्ष्य मिले। इसके बाद पुलिस ने उस नाबालिग लड़के को पकड़ा, जिसका मोबाइल फोन बताया जा रहा है।

 

तीन नाबालिग लड़कों पर दुष्कर्म और हत्या का आरोप

चतरा के पुलिस अधीक्षक (एसपी) अनीमेष नैथानी ने पीटीआई को बताया कि बच्ची के तीन दोस्तों पर पहले दुष्कर्म करने और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या करने का आरोप है। पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर दो लड़कियों समेत पांच नाबालिगों को हिरासत में लिया है। एसपी के मुताबिक, हिरासत में ली गई दोनों लड़कियों पर तीनों आरोपियों की मदद करने का आरोप है। पुलिस का कहना है कि वारदात के बाद बच्ची के शव को तौलिये की मदद से पेड़ पर लटका दिया गया, ताकि घटना को आत्महत्या का रूप दिया जा सके।

 

मोबाइल की सर्च हिस्ट्री से मिला सुराग

पुलिस अधिकारी के अनुसार, पूछताछ के दौरान तीनों आरोपी लड़कों ने बताया कि वे 16 अक्टूबर को एक सुनसान जगह पर मिले थे और वहां मोबाइल फोन पर अश्लील वीडियो देखे थे। मोबाइल फोन की सर्च हिस्ट्री में मिले साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई और आरोपियों तक पहुंची।

 

पिता के बयान पर पॉक्सो और बीएनएस के तहत केस दर्ज

पुलिस ने मृत बच्ची के पिता के बयान के आधार पर 17 अक्टूबर को मामला दर्ज किया। पुलिस के मुताबिक, इस मामले में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले में पांच नाबालिगों को हिरासत में लेकर आगे की जांच की जा रही है।

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