वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन और अन्य विग्रहों के संरक्षण के लिए दायर वाद की पोषणीयता (सुनने योग्य है या नहीं) पर सोमवार को जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में लंबी बहस चली। वाद को निरस्त करने के लिए अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के अधिवक्ताओं ने दो घंटे तक दलीलें दीं। दलीलों के बीच जिला जज ने सुनवाई की अगली तारीख चार जुलाई तय की है। अगली सुनवाई में मुस्लिम पक्ष की दलीलें पूरी होने के बाद वादी पक्ष और जिला शासकीय अधिवक्ता पक्ष रखेंगे। अभी तक इस मामले में हिंदू पक्ष ने अपनी दलीलें नहीं रखी हैं। इधर, कोर्ट आज शाम तक पक्षकारों को सर्वे फुटेज सौंप सकती है।
फास्ट ट्रैक कोर्ट में अब 8 जुलाई को सुनवाई
ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने और पूजा-पाठ की मांग के साथ ही इसमें मुस्लिम पक्ष के प्रवेश पर रोक की मांग को लेकर दायर वाद पर सुनवाई आज फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई। अदालत ने वादी समेत तमाम पक्षकारों से मुकदमे पर आपत्ति मांगी। मामले की अगली सुनवाई अब 8 जुलाई को होगी।









