Delhi-: पूर्व कांग्रेस पार्षद इशरत जहां को HC से राहत, जमानत के खिलाफ दिल्ली पुलिस की अपील खारिज

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व कांग्रेस पार्षद इशरत जहां की जमानत के खिलाफ दिल्ली पुलिस की अपील खारिज कर दी। यह मामला 2020 के दिल्ली दंगों की कथित बड़ी साजिश से संबंधित है। न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति रविंदर दूडेजा की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया।

पीठ ने पाया कि जमानत मिलने के बाद चार साल से अधिक समय बीत चुका है। इस दौरान जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने का कोई आरोप नहीं है। अदालत ने कहा कि वह पहले के जमानत आदेश में हस्तक्षेप करने को इच्छुक नहीं है। इशरत जहां को मार्च 2022 में दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में जमानत मिली थी। इसी आधार पर अदालत ने दिल्ली पुलिस की अपील को खारिज कर दिया।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कब हुई हिंसा?
दिल्ली के पूर्वोत्तर इलाकों में हिंसा उस समय हुई थी जब साल 2020 में नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। हिंसा और आगजनी के दौरान 53 लोगों की मौत हुई थी। आक्रोशित लोगों ने केंद्र सरकार के फैसलों- राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) और नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ प्रदर्शन किए थे। हालांकि, दिल्ली पुलिस के आरोपों में प्रदर्शनकारियों पर कई गंभीर आरोप लगाए गए।

और पढ़े  दिल्ली हादसे पर एक्शन: छात्र सुरक्षा पर एलजी का अल्टीमेटम, एसीपी-एसएचओ करेंगे छात्रों से सीधा संवाद
  • Related Posts

    ब्रिक्स समिट: टी-3 में बढ़ी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की क्षमता, 11 से 13 तक दिल्ली में व्यावसायिक वाहन नहीं आएंगे

    दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डायल) ने 18वें ब्रिक्स लीडर्स समिट के मद्देनजर इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल-3 की अंतरराष्ट्रीय यात्री-हैंडलिंग क्षमता बढ़ाई है। टर्मिनल-3 के पियर-सी को 9…

    गांधीनगर में निर्माणाधीन इमारत का हिस्सा गिरा: उप मुख्यमंत्री बोले- सभी श्रमिकों को बचाया गया, 12 को आईं चोटें

    गुजरात के गांधीनगर में एक निर्माणाधीन इमारत का हिस्सा अचानक गिर गया। हादसा कुडासन इलाके में हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और…