Azam-Khan: आजम खां को कोर्ट से मिली राहत,तो क्या बहाल होगी विधायकी?

Azam-Khan: आजम खां को कोर्ट से मिली राहत,तो क्या बहाल होगी विधायकी?

सपा नेजा आजम खां को एमपी-एमएलए कोर्ट (सेशन ट्रायल) से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनको नफरती भाषण देने के आरोप से बरी कर दिया है। इस मामले में एमपी-एमएलए (मजिस्ट्रेट ट्रायल) की कोर्ट ने 27 अक्तूबर 2022 को आजम खां को तीन साल सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी विधायकी चली गई थी।

इस सजा के खिलाफ आजम खां ने सेशन कोर्ट में अपील की थी। बुधवार को मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट (सेशन ट्रायल) में हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आजम खां को नफरती भाषण देने के आरोप से मुक्त कर दिया है। कोर्ट ने मजिस्ट्रेट ट्रायल की कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। कोर्ट ने इस मामले में 70 पेज में अपना फैसला सुनाया है।
जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के फैसले का उल्लेख किया गया है। सेशन कोर्ट के फैसले से आजम खां को बड़ी राहत मिली है, लेकिन उनकी विधायकी बहाल होने पर अभी संदेह है। क्योंकि छजलैट प्रकरण के मुकदमे में भी मुरादाबाद की कोर्ट ने आजम खां और उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम को दो-दो साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद अब्दुल्ला आजम खां की विधायकी चली गई थी। ऐसे में उनकी विधायकी बहाल नहीं हो सकती है।

और पढ़े  प्रदेश में कल से सक्रिय होने जा रहा है नया विक्षोभ, हवाओं के साथ इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी
  • Related Posts

    अयोध्या: रामलला के दर्शन होंगे और भी आसान, अब 90 दिन पहले बुक कर सकेंगे दर्शन पास

    रामलला के दर्शन की योजना बनाने वाले श्रद्धालुओं को अब अंतिम समय तक पास का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ऑनलाइन सुगम दर्शन पास व्यवस्था…

    वाराणसी- दर्दनाक हादसा: ट्रक ने स्कॉर्पियो में मारी टक्कर, 4 की मौत, चार घायल

    मिर्जामुराद क्षेत्र के रूपापुर ओवरब्रिज पर सोमवार सुबह करीब छह बजे भीषण सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य घायल हो गए। प्रयागराज की ओर…