
सुप्रीम कोर्ट द्वारा सोहावल तहसील के धन्नीपुर गांव में मस्जिद निर्माण के लिए पांच एकड़ जमीन दी गई है। मस्जिद निर्माण के लिए अब तक नक्शा पास कराने की प्रक्रिया भी पूरी नहीं की जा सकी है। अब एक नया रोड़ा सामने आया है। अग्निशमन विभाग ने मस्जिद के पहुंच मार्ग की चौड़ाई कम होने के चलते एनओसी देने से मना कर दिया है। मस्जिद ट्रस्ट ने शासन-प्रशासन से पहुंच मार्ग का निर्माण कराने की मांग की है। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन अयोध्या मस्जिद ट्रस्ट के प्रवक्ता अरशद अफजाल खान ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या से 27 किलोमीटर दूर सोहावल तहसील के धन्नीपुर गांव में मस्जिद निर्माण के लिए पांच एकड़ जमीन दी है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने 15 जुलाई को अग्निशमन विभाग समेत कई अन्य विभागों को मस्जिद और उसके साथ होने वाले अस्पताल और रिसर्च सेंटर के निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए पत्र जारी किया था। कहा कि अभी तक किसी विभाग द्वारा न तो अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। अग्निशमन विभाग ने स्थलीय निरीक्षण किया तो उन्होंने पाया है कि मस्जिद और अस्पताल का जो नक्शा है और जिस ऊंचाई की इमारत बनेगी उसके लिए पहुंच मार्ग 12 मीटर चौड़ा होना जरूरी है। जबकि मौके पर दोनों अप्रोच रोड छह मीटर से ज्यादा नहीं है बल्कि मुख्य मार्ग की चौड़ाई लगभग चार मीटर ही है। ऐसे में पहुंच मार्ग की चौड़ाई कम होने की वजह से अग्निशमन विभाग ने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने से मना कर दिया है।
अग्निशमन विभाग ने अपने पत्र में बताया की 12 मीटर की एप्रोच रोड होने पर ही अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। कहा कि मस्जिद ट्रस्ट की शासन व प्रशासन से मांग है कि मानक के अनुसार रोड का निर्माण कराया जाए, जिससे जल्द से जल्द मस्जिद निर्माण का कार्य प्रारंभ हो सके।