हाईकोर्ट नैनीताल- ड्राफ्टमैन की नियुक्ति पर रोक जारी, 15 को अगली सुनवाई

 

नैनीताल हाईकोर्ट ने नैनीताल की 12 वर्ष की नाबालिग से हुए कथित बलात्कार के मामले में आरोपी उस्मान खान की जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद 14 जुलाई की तिथि नियत करते हुए सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

मामले के अनुसार दुष्कर्म करने वाले 72 साल के ठेकेदार नैनीताल निवासी उस्मान खान ने हाईकोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र दायर की थी। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार नैनीताल में बीते 30 अप्रैल 2025 को मल्लीताल कोतवाली क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म का एक मुकदमा दर्ज हुआ था।

घटना को 12 अप्रैल का बताते हुए 12 वर्षीय नाबालिग ने 72 साल के उस्मान पर दुष्कर्म का आरोप लगाया गया था। इसकी शिकायत पीड़िता की मां ने मल्लीताल कोतवाली में दर्ज कराई थी। दुष्कर्म की जानकारी मिलते ही लोगों ने उस्मान का विरोध किया था। आक्रोशित भीड़ ने तोड़फोड़, मारपीट और धरना प्रदर्शन भी किया था।

 

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