NIA ने हवाई अड्डे से गिरफ्तार किए 2 फरार आतंकी, आईएसआईएस के लिए करते थे काम

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राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (आईएसआईएस) के स्लीपर मॉड्यूल से जुड़े दो फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी 2023 में पुणे में हुए आईईडी (विस्फोटक उपकरण) तैयार करने और परीक्षण से जुड़े मामले में की गई है।

 

 

जकार्ता से लौटने पर किए गए गिरफ्तार
अधिकारियों के अनुसार हवाई अड्डे से गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान अब्दुल्ला फैयाज शेख उर्फ डायपरवाला और तल्हा खान के रूप में हुई है। ये दोनों जकार्ता (इंडोनेशिया) में छिपे हुए थे। उन्होंने बताया कि शुक्रवार रात जब वे भारत लौट रहे थे, तभी उन्हें मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल-2 पर आव्रजन ब्यूरो ने रोक लिया और हिरासत में ले लिया।

जांच एजेंसी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि इसके बाद एनआईए की टीम ने उन्हें हिरासत में ले लिया और गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी दो साल से अधिक समय से फरार थे और उनके खिलाफ मुंबई स्थित एनआईए की विशेष अदालत द्वारा गैर-जमानती वारंट भी जारी किया गया था। एनआईए ने दोनों आरोपियों पर तीन-तीन लाख रुपये का नकद इनाम भी घोषित किया था।

बयान में कहा गया कि यह मामला इन आरोपियों द्वारा की गई एक आपराधिक साजिश से संबंधित है, जिसमें पहले ही गिरफ्तार किए गए आईएसआईएस से जुड़े पुणे ‘स्लीपर सेल’ के आठ अन्य सदस्य भी शामिल हैं। तो पहले से ही जेल में बंद हैं।

देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप
एनआईए ने कहा, इन आरोपियों ने आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रची थी, जिसका उद्देश्य भारत की शांति और साम्प्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना था। बयान में कहा गया कि आरोपियों ने भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रची थी ताकि आईएसआईएस के एजेंडे के तहत देश में हिंसा और आतंकवाद के माध्यम से इस्लामी शासन स्थापित किया जा सके। एनआईए ने कहा कि ये दोनों व्यक्ति पुणे के कोंढवा में अब्दुल्ला फैयाज शेख द्वारा किराए पर लिए गए मकान में आईईडी तैयार करने के मामले में कथित तौर पर शामिल थे।

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बयान में कहा गया कि 2022-2023 की अवधि के दौरान आरोपियों ने इन स्थानों पर बम बनाने और प्रशिक्षण से संबंधित एक कार्यशाला आयोजित की और उसमें भाग लिया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने एक नियंत्रित विस्फोट भी किया, ताकि वे द्वारा तैयार किए गए आईईडी का परीक्षण कर सकें। एनआईए ने पहले मामले में सभी 10 आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, शस्त्र अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र दायर किया था।

जांच एजेंसी ने कहा कि अब्दुल्ला फैयाज शेख और तल्हा खान के अलावा, मामले में गिरफ्तार किए गए अन्य लोगों की पहचान मोहम्मद इमरान खान, मोहम्मद यूनुस साकी, अब्दुल कादिर पठान, सिमाब नसीरुद्दीन काजी, जुल्फिकार अली बड़ौदावाला, शमील नाचन, आकिफ नाचन और शाहनवाज आलम के रूप में की गई है।


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