संवाददाता – सुनील कुमार
प्रभागीय वनाधिकारी तराई पूर्वी हल्द्वानी एवं उप प्रभागीय वनाधिकारी, गौला के दिशा-निर्देशन में वन अपराध नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत वन सुरक्षा दल प्रभारी श्री प्रमोद सिंह बिष्ट के नेतृत्व में टीम दिनांक 22.06.2023 को किच्छा सितारगंज मार्ग पर नियमित गश्त पर थी। टीम को लगभग 04.38 pm पर एक 22 टायरा ट्रक जिसमें आगे से UP 25 एवं वाहन के पीछे से UP 25 T 46 नंबर अंकित था, बाकी नंबर मिटाया हुआ था। रजिस्ट्रेशन नंबर स्पष्ट नहीं होने की आशंका के मध्य नजर उक्त वाहन को टीम द्वारा जांच हेतु रोका गया। चालक द्वारा UP25DT-2896 रेता 502 कुंटल की रॉयल्टी दिखाई गई। रॉयल्टी का मिलान वाहन से करने पर रॉयल्टी में अंकित वाहन एवं रेता लदा वाहन के रजिस्ट्रेशन में अंतर पाया गया व चेचिस नंबर भी अलग पाया गया। विभागीय टीम को वाहन व रायल्टी के मिलान मैं व्यस्त पाए जाने पर वाहन चालक, डर की वजह से वाहन को मौके पर छोड़कर भाग गया। वाहन की खाना तलाशी लेने पर वाहन में लगभग 600 कुंटल रेता लगा पाया गया। उक्त वाहन के चालक स्वामी द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 (उत्तरांचल संशोधन 2001) की धारा 41व 42 के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया है। उक्त वाहन को टीम द्वारा अपनी अभिरक्षा में लेकर विभागीय संसाधनों की सहायता से शक्तिफार्म वन चौकी परिसर में कपिल कुमार वन बीट अधिकारी बाराकोली रेंज की सुपुर्दगी में अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु सुरक्षित खड़ा कर दिया गया है। टीम में वन सुरक्षा दल प्रभारी प्रमोद सिंह बिष्ट, दिनेश चंद्र बुधलाकोटी वन दरोगा, पान सिंह मेंहता,वन दरोगा, निर्मल रावत वन दरोगा , सोनू कुमार वन आरक्षी, नरेंद्र पांडे वन आरक्षी वाहन चालक चंदन सिंह मौजूद थे।