इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सभी जिला और सत्र न्यायाधीशों को एक पत्र जारी कर 7 वर्ष या उससे कम सजा वाले मामलों में जेल में बंद आरोपियों का पूरा विवरण तलब किया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सभी जिला और सत्र न्यायाधीशों को एक पत्र जारी कर 7 वर्ष या उससे कम सजा वाले मामलों में जेल में बंद आरोपियों का पूरा विवरण तलब किया है।
सुप्रीम कोर्ट के सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई मामले में दिए गए फैसले के तहत अब ऐसे मामलों में जमानत के समय आरोपी की कस्टडी में भौतिक रूप से उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है। बल्कि पेशी पर ही उनकी जमानत याचिका तय की जानी चाहिए या फैसला होने तक अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए। इसी व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए हाईकोर्ट ने प्रदेश की सभी जिला अदालतों से बंदियों का ब्योरा मांगा है।
सैन्य क्षेत्र के मीरनघाट के पास ईटीआर रेंज में तेंदुए की मौजूदगी की सूचना के बाद वन विभाग की टीम सक्रिय हो गई है। रविवार को वन…
शिक्षा को समाज परिवर्तन का आधार और समाजसेवा को जीवन का उद्देश्य मानने वाले राजबली स्मारक पब्लिक इंटर कॉलेज, मडना के संस्थापक राज बहादुर यादव की…
© 2026, New Bharat News
Website Developed & Maintained by News Portal Hub
All content and news on this website are published solely by the website owner. News Portal Hub assumes no responsibility for its content.

