बुरहानपुर / मध्यप्रदेश : मध्यप्रदेश में होने वाले नगरी एवं निकाय चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग कर रही है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार..

Spread the love

राज्यपाल द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पंचायत चुनाव को लेकर लाए गए अध्यादेश को निरस्त करने की मंजूरी दिए जाने के बाद अब प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर आगे की रणनीति तय करने राज्य निर्वचन आयुक्त बीपी सिंह ने अपने आला अफसरों के साथ मंथन किया। राज्य निर्वाचन आयोग अब तीन जनवरी को पंचायत चुनाव से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार कर सकता है। उसके बाद ही कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा।

राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 9 क के अंतर्गत पंचायत चुनाव के लिए अध्यादेश को राज्यपाल से निरस्त किए जाने के बाद अब इस पूरे मसले पर विधि विशेषज्ञों से बात करने के बाद सुप्रीम कोर्ट को सूचना देंगे। चुनाव केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही रोके जा सकेंगे, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया शुरु हो चुकी है।
सोचने वाली बात यह है कि क्या निर्धारित समय पर चुनाव हो पाएंगे


Spread the love
और पढ़े  2026 पश्चिम बंगाल चुनाव- बंगाल में पहली बार कमल, हाई वोल्टेज घेराबंदी के बीच BJP की जीत के सात कारण
  • Related Posts

    वियतनाम के राष्ट्रपति लाम पहुंचे भारत,ब्रह्मोस खरीद पर करेंगे बात, आज PM मोदी से करेंगे मुलाकात

    Spread the love

    Spread the loveवियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम तीन दिवसीय भारत दौरे पर मंगलवार को बिहार के गया जी पहुंचे। यहां उन्होंने महाबोधि मंदिर में पूजा-अर्चना की और पवित्र बोधि वृक्ष…


    Spread the love

    बंगाल- असदुद्दीन ओवैसी का ममता पर निशाना, बोले- BJP को सत्ता मिलने के फैसले का करना होगा सम्मान

    Spread the love

    Spread the loveऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ममता बनर्जी…


    Spread the love

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *