बुरहानपुर / मध्यप्रदेश : मध्यप्रदेश में होने वाले नगरी एवं निकाय चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग कर रही है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार..

Spread the love

राज्यपाल द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पंचायत चुनाव को लेकर लाए गए अध्यादेश को निरस्त करने की मंजूरी दिए जाने के बाद अब प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर आगे की रणनीति तय करने राज्य निर्वचन आयुक्त बीपी सिंह ने अपने आला अफसरों के साथ मंथन किया। राज्य निर्वाचन आयोग अब तीन जनवरी को पंचायत चुनाव से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार कर सकता है। उसके बाद ही कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा।

राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 9 क के अंतर्गत पंचायत चुनाव के लिए अध्यादेश को राज्यपाल से निरस्त किए जाने के बाद अब इस पूरे मसले पर विधि विशेषज्ञों से बात करने के बाद सुप्रीम कोर्ट को सूचना देंगे। चुनाव केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही रोके जा सकेंगे, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया शुरु हो चुकी है।
सोचने वाली बात यह है कि क्या निर्धारित समय पर चुनाव हो पाएंगे


Spread the love
और पढ़े  एमिकस क्यूरी- S C में एमिकस क्यूरी की बड़ी सलाह, यौन संबंध के लिए सहमति की आयु 18 से घटाकर 16 वर्ष करने को कहा
  • Related Posts

    मन की बात- छात्रों ने ओलंपियाड में बढ़ाया भारत का मान, विज्ञान में तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत: प्रधानमंत्री मोदी

    Spread the love

    Spread the love   प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ के जुलाई अंक में भारत की वैज्ञानिक और अकादमिक उपलब्धियों पर प्रसन्नता जताई। उन्होंने कहा…


    Spread the love

    Bomb Threat: यहाँ ई-मेल से मचा हड़कंप, जयपुर एयरपोर्ट-CMO को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस अलर्ट

    Spread the love

    Spread the love   राजधानी जयपुर में आज सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब एयरपोर्ट प्रशासन को एक धमकी भरा ई-मेल मिला। इस ई-मेल में जयपुर एयरपोर्ट को विस्फोटकों…


    Spread the love

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *