
पैन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है। अगर आप भी पैन कार्ड धारक हैं तो तुरंत इसे आधार कार्ड से लिंक कर लें। ऐसा न करने पर आपको 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इस काम को करने की अंतिम तिथि नजदीक आ रही है। अगर 31 मार्च तक ये काम नहीं किया तो और भी कई परेशानियों को सामना करना पड़ सकता है।
विभाग की ओर से 31 मार्च 2022 तक अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) को अपने आधार कार्ड नंबर से जोड़ने की सलाह दी गई है और अब जबकि यह तिथि नजदीक आ रही तो कई बार इस संबंध में रिमाइंडर भी भेजा गया है। आपको बता दें कि तय समय सीमा तक ऐसा करने में विफल रहने से न केवल उनका पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा, बल्कि पैन आधार को जोड़ने के लिए 10,000 रुपये का शुल्क देना होगा। पैन कार्ड धारक की समस्या यहीं खत्म नहीं होगी, क्योंकि व्यक्ति म्यूचुअल फंड, स्टॉक, बैंक खाता खोलने का काम भी नहीं कर पाएंगे, जहां पैन कार्ड दिखाना अनिवार्य होता है। इस धारा के तहत लग सकता है जुर्माना
इसके अलावा, यदि व्यक्ति पैन कार्ड प्रस्तुत करता है, जो अब वैध नहीं है, तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272एन के तहत, निर्धारण अधिकारी निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति दंड के रूप में, 10 हजार रुपये की राशि का भुगतान करेगा। यानी आपकी थोड़ी सी लापरवाही आप पर भारी पड़ सकती है और आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। इससे बचने के लिए 31 मार्च का इंतजार करने के बजाय आज ही पैन आधार लिंक करना फायदेमंद होगा।
पैन-आधार लिंक कराना इसलिए जरूरी
पैन को आधार से जोड़ने का कानून 2017 के बजट में पेश किया गया था। आयकर अधिनियम के तहत एक नई धारा 139एए जोड़ी गई थी। इसके अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई 2017 को पैन आवंटित किया गया है और आधार संख्या प्राप्त करने के योग्य है, उसे अपने पैन को आधार से जोड़ना होगा। यदि नियत तारीख की समाप्ति से पहले पैन को आधार से लिंक नहीं किया जाता है, तो पैन निष्क्रिय हो जाएगा। आयकर रिटर्न दाखिल करते समय और धारा 139एए के तहत नए पैन के लिए आवेदन करते समय भी आधार संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य है।