कारोबार नया नियम लागू : आज से भारत में सिर्फ 14, 18 और 22 कैरेट वाला सोना मिलेगा, गोल्ड हॉलमार्किंग अनिवार्य होगी ।

Spread the love

आज से देश में गोल्ड हॉलमार्किंग अनिवार्य हो गई है। यानी आज से आप किसी भी दुकान से सोना खरीदने जाएंगे तो आपको सिर्फ हॉलमार्क का ही सोना मिलेगा। इसकी सबसे खास बात यह है कि सोने पर लिखा होगा कि यह कितने कैरेट का है। बीआईएस के अनुसार, अनिवार्य हॉलमार्किंग से आम लोगों को फायदा होगा। यह सुनिश्चित करेगा कि उपभोक्ता सोने के गहने खरीदते समय धोखा न खाएं और और उन्हें आभूषणों पर अंकित शुद्धता के अनुसार ही आभूषणों की प्राप्ति हो। 

मिलेगा सिर्फ 14, 18 और 22 कैरेट वाला सोना
गोल्ड हॉलमार्किंग सोने की शुद्धता का एक सर्टिफिकेट है। आज से सभी ज्वैलर्स को सिर्फ 14 कैरेट, 18 कैरेट और 22 कैरेट वाले गोल्ड की बिक्री की ही इजाजत है। बीआईएस अप्रैल 2000 से गोल्ड हॉलमार्किंग की स्कीम चला रही है। मौजूदा समय में सिर्फ 40 फीसदी ज्वैलरी की ही हॉलमार्किंग हुई है। ज्वैलर्स की सुविधा के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को ऑनलाइन और ऑटोमैटिक कर दिया गया है। विश्व स्वर्ण परिषद (डब्ल्यूजीसी) के मुताबिक भारत में करीब चार लाख ज्वैलर्स हैं, जिनमें से 35,879 बीआईएस सर्टिफाइड हैं।

कैसे होगी सोने की पहचान?
अगर कोई भी ज्वैलर बिना हॉलमार्किंग के गोल्ड ज्वैलरी बेचता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक साल की जेल के अतिरिक्त उस पर गोल्ड ज्वैलरी की वैल्यू की पांच गुना तक पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। हर कैरेट के सोने के लिए हॉलमार्क नंबर अंकित किए जाते हैं। ज्वैलर्स की ओर से 22 कैरेट के लिए 916 नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। 18 कैरेट के लिए 750 नंबर का इस्तेमाल करते हैं और 14 कैरेट के लिए 585 नंबर का उपयोग किया जाता है। इन अंकों के जरिए आपको पता चल जाएगा कि सोना कितने कैरेट का है।

और पढ़े  जिम के कोच को 20 वर्ष और महिला प्रिंसिपल को 3 साल जेल की सजा, दोनों बच्ची के उत्पीड़न के अपराधी

घर में रखे सोने का क्या होगा?
गोल्ड हॉलमार्किंग का नियम लागू होने के बाद से कई लोगों के मन में यह सवाल है कि जो सोना उनके  घर पर पड़ा है, उसका क्या होगा और उसकी बिक्री कैसे होगी। बता दें कि गोल्ड हॉलमार्किंग के नियम के लागू होने का घर में रखे सोने की ज्वैलरी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आज अपने घर में सोना आसानी से रख सकते हैं। यानी इससे पुरानी ज्वैलरी बिक्री करने पर भी कोई असर नहीं होगा। आप पहले की ही तरह उसे ज्वैलर्स के यहां बेच सकते हैं। यह नियम ज्वैलर्स के लिए है। वे बिना हॉलमार्क के सोना नहीं बेच पाएंगे।


Spread the love
  • Related Posts

    टीएमसी में टूट के बाद अभिषेक बनर्जी ने संभाला मोर्चा, पार्टी सांसदों के साथ ओम बिरला से मिलने पहुंचे

    Spread the love

    Spread the loveतृणमूल कांग्रेस के 20 सांसदों द्वारा नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में विलय का दावा किए जाने के बाद पार्टी ने मोर्चा संभाल लिया है। इस राजनीतिक संकट…


    Spread the love

    दिल्ली कैपिटल्स में बदलाव की तैयारी: गांगुली बनेंगे डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट, युवराज को भी मिली नई जिम्मेदारी

    Spread the love

    Spread the loveभारतीय टीम के पूर्व स्टार ऑलराउंडर और दो विश्व कप विजेता टीमों के हीरो युवराज सिंह आईपीएल फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स के साथ बल्लेबाजी कोच के रूप में जुड़ने…


    Spread the love

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *