उत्तर प्रदेश में बलात्कार करने की सजा : पंचायत ने पीड़ित से कहा- आरोपी को 5 चप्पल मारो और 50 हजार रुपये लेकर मामला रफा-दफा करो ।

महराजगंज के कोठीभार थाना क्षेत्र के एक गांव में गत 23 जून को सब्जी तोड़ने खेत गई एक नाबालिग से आरोपी ने मुंह बंद कर दुष्कर्म किया था। उसके बाद आरोपी ने पीड़िता के परिजनों को जान से मारने की धमकी दी। 

नाबालिग के परिजनों ने कहा कि आरोपी गांव के कुछ बड़े लोगों को अपने पक्ष में करते हुए पंचायत कराकर मामले को दबाने का प्रयास करने लगा। वहीं, आरोपी को बचाने के लिए पंचायत भी हुई। पीड़िता के पिता को 24 जून को पंचायत में उपस्थित होने का फरमान जारी किया गया। पंचायत ने यह भी कहा कि अगर पंचायत में उपस्थित दर्ज नहीं हुई तो गांव से बाहर निकाल दिए जाओगे। 

पंचायत ने दुष्कर्म के आरोपी को पांच चप्पल मारने और 50 हजार रुपये जुर्माना लगाकर बरी कर दिया। इस बीच 25 जून को पीड़िता की मां ने बेटी को लेकर कोठीभार थाने पहुंचकर पुलिस को तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई। आरोप है कि पुलिस ने थाने से पीड़िता और उसकी मां को भगा दिया। वहीं मामला उजागर होने पर पुलिस ने 26 जून को दुष्कर्म के बजाय छेड़छाड़ की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर खानापूर्ति की। 

कोठीभार थाना प्रभारी धनवीर सिंह ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एसपी प्रदीप गुप्ता ने बताया कि हर हाल में समुचित कार्रवाई होगी। संबंधित थाने से जानकारी लेकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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