उत्तराखंड / पौड़ी गढ़वाल : मकान मालिक को किरायेदार का सत्यापन न करना पड़ा भारी।

जनपद पुलिस कप्तान पी0 रेणुका देवी द्वारा अपराध पर और अधिक प्रभावी ढंग से अंकुश लगाने के लिये सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्र में मकान मालिकों के किरायेदार और घरेलू नॉकरों का सत्यापन करने के सम्बंध मेँ निर्देश दिए गए हैं। जिस पर पुलिस द्वारा सभी थाना क्षेत्रों में अभियान चलाकर सत्यापन की कार्यवाही की जा रही है। वंही इसी क्रम में थाना सतपुली क्षेत्र में एक मकान मालिक को अपने किरायेदार का सत्यापन नही कराना महंगा पड़ गया।जिस पर थानाध्यक्ष सतपुली सन्तोष पैथवाल द्वारा बृजमोहन सिंह निवासी सतपुली का उत्तराखंड पुलिस एक्ट के प्रविधानो के तहत पांच हजार रुपये का संयोजन शुल्क वसूल कर चालान किया गया है।इस अवसर पर थानाध्यक्ष ने बताया की सुरक्षा की दृष्टि से उत्तराखंड पुलिस एक्ट में मकान मालिक को अपने घरेलू नौकर ओर किरायेदार का शत प्रतिशत सत्यापन करना अनिवार्य हैं। जिससे थाना क्षेत्र में रह रहे ऐसे बाहरी व्यक्तियोँ के विषय मे थाने को जानकारी हो सके और समय से ऐसे लोगो का उनके गृह क्षेत्र से पुलिस वेरिफिकेशन कराया जा सके।
वंही उन्होंने आम जन से अपील करते हुए बताया की सत्यापन फार्म को थाने से प्राप्त कर सकते है और यदि कोई मकान मालिक ऐसे लोगो का सत्यापन नही कराते हैं तो उनके विरुद्ध उत्तराखंड पुलिस एक्ट के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

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