अदालत ने दिल्ली में हुए दंगों के मामले में सुनाया पहला फैसला, डकैती के आरोपी को किया आजाद

दिल्ली की एक अदालत ने पिछले साल उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के मामले में दंगे और डकैती करने के आरोपी एक व्यक्ति को बरी कर दिया है। सुरेश उर्फ भटूरा को रिहा करते हुए अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ पेश किए गए गवाहों के बयान बिल्कुल अलग हैं और इस तरह उसका दोष सिद्ध नहीं होता।

अदालत ने 30 जून को उत्तर-पूर्वी दिल्ली हिंसा से जुड़े हत्या के एक मामले में सात आरोपियों को जमानत प्रदान कर दी। अदालत ने कहा कि उन्हें ट्रायल के अंत तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता क्योंकि कोविड महामारी के कारण ट्रायल में देरी होने की आशंका है।

यह मामला पिछले साल 24 फरवरी को हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके में विनोद कुमार की कथित हत्या से जुड़ा है। इस मामले में 12 आरोपी हैं। नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के समर्थकों और विरोधियों के बीच हिंसा के बाद 24 फरवरी, 2020 को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक झड़पें हुईं थीं। दंगों में 53 लोगों की मौत हो गई थी।

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