
उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर निर्वाचक मंडल की तैयारी पूरी हो गई है। इसी के साथ उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर उल्टी गिनती शुरु हो गई है। अब चुनाव आयोग कभी भी चुनाव तिथियों की घोषणा कर सकता है। चुनाव आयोग के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत, भारत का निर्वाचन आयोग को भारत के उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव कराता है।
इसमें संविधान के अनुच्छेद 66(1) के अनुसार, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव नियम की बात करें तो 1974 के नियम 40 के अनुपालन में, निर्वाचन आयोग को इस निर्वाचक मंडल के सदस्यों की एक अद्यतन सूची, उनके नवीनतम पते सहित, तैयार करने और बनाए रखने का अधिकार है।
इसके लिए चुनाव आयोग ने बताया है कि उसने उप राष्ट्रपति चुनाव, 2025 के लिए निर्वाचक मंडल की सूची को अंतिम रूप दे दिया है। इन सदस्यों को एक सतत क्रम में सूचीबद्ध किया गया है। सभी सदस्यों को वर्णमाला क्रम में उनके संबंधित सदनों के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। लोकसभा और राज्यसभा के सांसद जो कि इस चुनाव में वरीयता के आधार पर मतदान करेंगे कि निर्वाचक मंडल की सूची भारत के चुनाव आयोग में स्थापित एक काउंटर पर अधिसूचना की तिथि से खरीदने के लिए उपलब्ध होगी, जिसकी घोषणा जल्द ही होने की संभावना है।
