
उत्तराखंड में दो अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में एक ही व्यक्ति का नाम दर्ज होने के मामले में कार्रवाई न होने को लेकर याचिकाकर्ता शक्ति सिंह बर्त्वाल ने राजभवन पहुंचकर शिकायत दर्ज की।
बर्त्वाल ने राज्य निर्वाचन आयोग पर उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने और कतिपय व्यक्तियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आयोग की कार्यप्रणाली द्वेषपूर्ण नजर आती है। पंचायत चुनाव में उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016, 2019 का खुला उल्लंघन किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय की ओर से पारित आदेश में दो निर्वाचन क्षेत्रों में नाम दर्ज व्यक्तियों के विरुद्ध ठोस जांच व कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। आयोग न्यायालय की भावना के विरुद्ध कार्य कर रहा है। एक व्यक्ति का नाम दो अलग-अलग क्षेत्रों की मतदाता सूची में होना न केवल अवैध है बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ धोखा है।
उन्होंने राज्यपाल से इस गंभीर विषय में हस्तक्षेप कर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की। बर्त्वाल ने यह भी कहा कि यदि आयोग ने न्यायालय के आदेशों का अनुपालन न किया तो वे कोर्ट की अवमानना की याचिका दायर करेंगे।
