देहरादून: नए शहर बसाना आसान, 7 कानूनों में अब जेल नहीं जुर्माना, कैबिनेट में 19 प्रस्तावों पर लगी मुहर

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त्तराखंड में अब नए शहर बसाने की राह आसान हो गई है। कैबिनेट की बैठक में बुधवार को लैंड पूलिंग (भूमि संयोजन) नीति और टाउन प्लानिंग योजना पर मुहर लगाई गई। वहीं उत्तराखंड जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश में सात कानूनों में कारावास की सजा खत्म कर जुर्माना राशि बढ़ाने का निर्णय लिया गया। हाईटेंशन लाइन के टावर की भूमि अधिग्रहण पर अब दो गुना मुआवजा मिलेगा।

इसके अलावा बैठक में युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की निशुल्क ऑनलाइन कोचिंग देने के लिए मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना लागू करने सहित 19 प्रस्तावों पर मुहर लगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक के बाद प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम और सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगाैली ने निर्णयों की जानकारी दी।

 

उन्होंने बताया कि आवास विभाग की लैंड पूलिंग नीति और टाउन प्लानिंग योजना से प्रदेश में नियोजित शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा। भवन उपविधि में संशोधन से अब प्रदेश में कहीं भी रिजॉर्ट बनाने के लिए भू-उपयोग परिवर्तन की जरूरत नहीं होगी। उधर, मानकों के हिसाब से ग्रीन बिल्डिंग बनाने पर इमारत का फ्लोर एरिया रेशियो में दो से पांच प्रतिशत छूट मिलेगी।

उत्तराखंड जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश 2025 को मंजूरी
इसके साथ ही कैबिनेट ने उत्तराखंड जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश 2025 को मंजूरी दी। इसके तहत सात कानूनों में कारावास की सजा खत्म कर जुर्माना राशि बढ़ाई गई है। प्रदेश के ऐसे 52 कानून चिह्नित हैं, हालांकि पहले चरण में जन विश्वास एक्ट के सात कानूनों में संशोधन कर कारावास की सजा खत्म की गई है।

66 केवी या इससे अधिक की पारेषण बिजली लाइनों के टावर लगाने के लिए अब भूमि अधिग्रहण में मालिक को दो गुना मुआवजा मिलेगा। इसके लिए केंद्र के 2024 में जारी नियमों को अपनाने की मंजूरी दी गई। सहकारिता विभाग से संबंधित मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना और डेरी विकास विभाग की साइलेज एवं दुधारू पशुपोषण योजना के तहत सब्सिडी 75 प्रतिशत से घटाकर 60 प्रतिशत करने पर मुहर लगी। सरकार का तर्क है कि साइलेज योजना के तहत बजट सीमित है। सब्सिडी कम कर अधिक से अधिक पशुपालकों को लाभ पहुंचाया जाएगा। 

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ये भी अहम फैसले

-भारत सरकार द्वारा स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंट के तहत ग्रीन बिल्डिंग बनाने पर दो से पांच प्रतिशत तक फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) में छूट मिलेगी, जिसे भवन की ऊंचाई के हिसाब से इस्तेमाल कर सकेंगे।

-प्रदेश में अब ईको रिजॉर्ट की भांति रिजॉर्ट निर्माण के लिए भी भू-उपयोग परिवर्तन की जरूरत नहीं होगी। रिजॉर्ट निर्माण के लिए पहुंच मार्ग की चौड़ाई के मानक भी पर्वतीय क्षेत्र में छह मीटर, मैदानी क्षेत्र में नौ मीटर होगी।

-उत्तराखंड तकनीकी विवि में भी अन्य विवि की भांति फैकल्टी की भर्ती लोक सेवा आयोग के बजाय अब विश्वविद्यालय स्तर से होगी।

-उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग, अधीनस्थ अभियन्त्रण (कनिष्ठ अभियन्ता सिविल, प्राविधिक, विद्युत तथा यांत्रिक) सेवा नियमावली, 2007 में संशोधन को भी कैबिनेट की स्वीकृति।

-पिथौरागढ़ में स्थित नैनी-सैनी एयरपोर्ट को वाणिज्यिक एवं नागरिक विमानों के संचालन, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंपने की मंजूरी।

-ऊधमसिंहनगर के सितारगंज के कल्याणपुर में भूमिहीनों, आपदा या अन्य कारणों से विस्थापित खेतिहर मजदूरों को आवंटित भूमि के विनियमितीकरण के लिए निर्धारित सर्किल दर को शिथिल किया जाएगा। वर्ष 2004 के सर्किल रेट लागू होंगे।

-देहरादून में प्रस्तावित रिस्पना एवं बिंदाल एलिवेटेड परियोजनाओं के निर्माण कार्यों में जीएसटी व रॉयल्टी पर छूट देने की मंजूरी।

-सगंध पौधा केंद्र (कैप) सेलाकुई का नाम परफ्यूमरी एवं सगंध अनुसंधान संस्थान करने का निर्णय।

-स्क्रैप में 15 साल पुराना वाहन देने वालों को नए वाहन की खरीद पर टैक्स में 50 प्रतिशत छूट मिलेगी। केंद्र से इसके लिए 50 करोड़ की राशि भी मिलेगी।

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-जीएसटी एक्ट के तहत राज्य माल एवं सेवा कर संशोधन अध्यादेश को मंजूरी

 

युवाओं के लिए आसान होगी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी

राज्य विश्वविद्यालयों, शासकीय और अनुदानित महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को रक्षा सेवाएं, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी या समान प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा, उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए होने वाली कैट, मैट, गेट, एनई, सीएसआईआर परीक्षा की तैयारी के लिए निशुल्क कोचिंग होगी। इसके लिए सरकार ने मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना को मंजूरी दी है। वहीं, माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत भी इस योजना में क्लैट, नीट, जेईई की तैयारी निशुल्क की जा सकेगी।

मुकदमों का निपटारा होगा तेज, हर जिले में अभियोजन निदेशालय

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानों के तहत राज्य में अभियोजन निदेशालय की स्थापना देहरादून में किए जाने को मंजूरी दी। इसके अलावा हर जिले में जिला स्तरीय अभियोजन निदेशालय बनेगा। जिलों के अभियोजन निदेशालय सात साल से कम सजा वाले मामलों में अपील पर फैसला लेंगे तो इससे ऊपर की सजा के मामलों में राज्यस्तरीय निदेशालय फैसला लेगा।


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