ये भी अहम फैसले
-भारत सरकार द्वारा स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंट के तहत ग्रीन बिल्डिंग बनाने पर दो से पांच प्रतिशत तक फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) में छूट मिलेगी, जिसे भवन की ऊंचाई के हिसाब से इस्तेमाल कर सकेंगे।
-प्रदेश में अब ईको रिजॉर्ट की भांति रिजॉर्ट निर्माण के लिए भी भू-उपयोग परिवर्तन की जरूरत नहीं होगी। रिजॉर्ट निर्माण के लिए पहुंच मार्ग की चौड़ाई के मानक भी पर्वतीय क्षेत्र में छह मीटर, मैदानी क्षेत्र में नौ मीटर होगी।
-उत्तराखंड तकनीकी विवि में भी अन्य विवि की भांति फैकल्टी की भर्ती लोक सेवा आयोग के बजाय अब विश्वविद्यालय स्तर से होगी।
-उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग, अधीनस्थ अभियन्त्रण (कनिष्ठ अभियन्ता सिविल, प्राविधिक, विद्युत तथा यांत्रिक) सेवा नियमावली, 2007 में संशोधन को भी कैबिनेट की स्वीकृति।
-पिथौरागढ़ में स्थित नैनी-सैनी एयरपोर्ट को वाणिज्यिक एवं नागरिक विमानों के संचालन, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंपने की मंजूरी।
-ऊधमसिंहनगर के सितारगंज के कल्याणपुर में भूमिहीनों, आपदा या अन्य कारणों से विस्थापित खेतिहर मजदूरों को आवंटित भूमि के विनियमितीकरण के लिए निर्धारित सर्किल दर को शिथिल किया जाएगा। वर्ष 2004 के सर्किल रेट लागू होंगे।
-देहरादून में प्रस्तावित रिस्पना एवं बिंदाल एलिवेटेड परियोजनाओं के निर्माण कार्यों में जीएसटी व रॉयल्टी पर छूट देने की मंजूरी।
-सगंध पौधा केंद्र (कैप) सेलाकुई का नाम परफ्यूमरी एवं सगंध अनुसंधान संस्थान करने का निर्णय।
-स्क्रैप में 15 साल पुराना वाहन देने वालों को नए वाहन की खरीद पर टैक्स में 50 प्रतिशत छूट मिलेगी। केंद्र से इसके लिए 50 करोड़ की राशि भी मिलेगी।
-जीएसटी एक्ट के तहत राज्य माल एवं सेवा कर संशोधन अध्यादेश को मंजूरी